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केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली बेल

लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन के एक मामले में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (Union Minister RK Singh) को जमानत मिल गई है. पांच हजार की जमानत राशि पर उनकी बेल मंजूर कर ली गई. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पढ़ें पूरी खबर.

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केंद्रीय मंत्री आरके सिंह
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Published : Apr 11, 2022, 11:28 AM IST

भोजपुर : केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सोमवार को आरा कोर्ट में सरेंडर (RK Singh surrendered in Arrah) किया. बाद में पांच हजार रुपये की जमानत राशि पर आरके सिंह की बेल मंजूर (RK Singh bail granted) कर ली गई. 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था.

बता दें, अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह के निधन के बाद बीते चार अप्रैल को आरके सिंह की बेल कैंसिल हो गई थी. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत का आग्रह किया. इस पर कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली. वह पहले से इस मामले में जमानत पर चल रहे थे.

भोजपुर : केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सोमवार को आरा कोर्ट में सरेंडर (RK Singh surrendered in Arrah) किया. बाद में पांच हजार रुपये की जमानत राशि पर आरके सिंह की बेल मंजूर (RK Singh bail granted) कर ली गई. 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था.

बता दें, अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह के निधन के बाद बीते चार अप्रैल को आरके सिंह की बेल कैंसिल हो गई थी. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत का आग्रह किया. इस पर कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली. वह पहले से इस मामले में जमानत पर चल रहे थे.

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