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केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी दोषी करार, जुर्माना नहीं देने पर जाना होगा जेल

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Published : Apr 28, 2023, 6:45 PM IST

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग की एक कोर्ट ने दोषी ठहराया है. इसके अलावा जज ने ये भी टिप्पणी की है कि अगर उन्होंने जुर्माना नहीं दिया तो उन्हें जेल जाना होगा.

Union Minister of State Annapurna Devi convicted
Annapurna Devi

रांची/हजारीबाग: केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग की अदालत ने अचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अन्नपूर्णा देवी पर कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जजमेंट में स्पष्ट किया है कि अगर वह जुर्माना नहीं देंगी तो एक दिन साधारण कारावास के रूप में जेल जाना होगा. यह मामला 13 मई 2019 को हुई एक घटना से जुड़ा है. उनके खिलाफ झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के नेता महेश राम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.

ये भी पढ़ें: आचार संहिता उल्लंघन मामले में RLD विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा, सौ रुपये का जुर्मान भी लगा

महेश राम ने आरोप लगाया था कि अन्नपूर्णा देवी पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर मतदान करने वोटिंग सेंटर पर पहुंची थीं. इसी मामले को लेकर कोर्ट में पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट की धारा 130E के तहत सुनवाई चल रही थी. बाद में आरोप पत्र जमा होने के बाद 11 लोगों की गवाही हुई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद जज मरियम हेंब्रम ने उन्हें दोषी करार देते हुए 200 रू. का जुर्माना लगाया है. जजमेंट में कहा गया है कि अगर वह जुर्माना नहीं देती हैं तो एक दिन की सजा काटनी होगी. इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अधिवक्ता नवनिश सिन्हा ने कहा कि वह इस फैसले को सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती देंगे.

आपको बता दें कि अन्नपूर्णा देवी झारखंड राजद में सबसे बड़ी नेता हुआ करती थीं. वह राजद की प्रदेश अध्यक्ष भी थीं. उनको लालू प्रसाद का बेहद विश्वस्त कहा जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त वह भाजपा में शामिल हो गईं. भाजपा में जाने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया. बाद में मोदी कैबिनेट का दोबारा विस्तार हुआ तो उन्हें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बना दिया गया.

रांची/हजारीबाग: केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग की अदालत ने अचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अन्नपूर्णा देवी पर कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जजमेंट में स्पष्ट किया है कि अगर वह जुर्माना नहीं देंगी तो एक दिन साधारण कारावास के रूप में जेल जाना होगा. यह मामला 13 मई 2019 को हुई एक घटना से जुड़ा है. उनके खिलाफ झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के नेता महेश राम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.

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महेश राम ने आरोप लगाया था कि अन्नपूर्णा देवी पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर मतदान करने वोटिंग सेंटर पर पहुंची थीं. इसी मामले को लेकर कोर्ट में पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट की धारा 130E के तहत सुनवाई चल रही थी. बाद में आरोप पत्र जमा होने के बाद 11 लोगों की गवाही हुई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद जज मरियम हेंब्रम ने उन्हें दोषी करार देते हुए 200 रू. का जुर्माना लगाया है. जजमेंट में कहा गया है कि अगर वह जुर्माना नहीं देती हैं तो एक दिन की सजा काटनी होगी. इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अधिवक्ता नवनिश सिन्हा ने कहा कि वह इस फैसले को सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती देंगे.

आपको बता दें कि अन्नपूर्णा देवी झारखंड राजद में सबसे बड़ी नेता हुआ करती थीं. वह राजद की प्रदेश अध्यक्ष भी थीं. उनको लालू प्रसाद का बेहद विश्वस्त कहा जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त वह भाजपा में शामिल हो गईं. भाजपा में जाने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया. बाद में मोदी कैबिनेट का दोबारा विस्तार हुआ तो उन्हें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बना दिया गया.

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