मंगलुरु: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय ने मंगलुरु में दर्ज तीन गोलीकांड के मामलों में अंडरवर्ल्ड सरगना बन्नांजे राजा को बरी कर दिया. वर्ष 2000 में, बंट्स हॉस्टल निवासी इरविन पिंटो और उनकी पत्नी रात में एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे, जब बाइक पर सवार एक अजनबी ने होइगे बाजार में कार को रोका, उन्हें मारने का प्रयास किया और पैसे की मांग की. इसे लेकर बन्नांजे राजा और उसके साथियों के खिलाफ शहर के पांडेश्वर थाने में मामला दर्ज किया गया था.
वहीं, 2004 में रोहन कॉर्पोरेशन के मालिक रोहन मोंटेरो के कार्यालय पर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की, उन्हें मारने का प्रयास किया और पैसे की मांग की. इसको लेकर बन्नांजे राजा के खिलाफ कादरी थाने में मामला दर्ज किया गया था. वहीं, 2011 में पृथ्वी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के मालिक सुरेश भंडारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ कादरी पार्क के पास एक कार में थे, जब बाइक पर सवार दो अज्ञात लोगों ने उन्हें रिवाल्वर से गोली मार दी.इस मामले में कादरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.
इन तीनों मामलों में पुलिस ने जांच की और बन्नांजे राजा और उसके साथियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. इन घटनाओं के समय बन्नांजे राजा विदेश में छिपा हुआ था. उसे 2015 में अफ्रीकी देश मोरक्को में गिरफ्तार किया गया था और भारत को सौंप दिया गया था.
बाद में उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में पुलिस ने अतिरिक्त जांच की और अतिरिक्त चार्जशीट दायर की. तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बासप्पा बलप्पा जकाती ने इन 3 मामलों की सुनवाई की और बन्नजे राजा को बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से पीपी हेगड़े एसोसिएट के राजेश कुमार अमतादी ने बहस की.
कौन हैं बन्नांजे राजा?: बन्नांजे राजा मूल रूप से उडुपी के मालपे का रहने वाला है. उसने स्नातक की पढ़ाई की है. 1991 के आसपास उडुपी में गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया. वह एक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में भी शामिल था.
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