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10 साल पहले आधार बनवाने वाले लोग अपनी जानकारी अपडेट कराएं : यूआईडीएआइई

यूआईडीएआइई ने उन लोगों से अपना आधार अपडेट कराने का आग्रह किया है, जिन्होंने 10 साल पहले इसे बनवाया था और उसके बाद से इसे कभी अपडेट नहीं करवाया.

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Published : Oct 12, 2022, 6:46 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने मंगलवार को उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अद्यतन (अपडेट) कराने का आग्रह किया जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है. यूआईडीएआइई ने यहां जारी एक बयान में यह आग्रह किया.

यूआईडीएआइई ने कहा, 'ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है.' निकाय ने कहा कि यूआईडीएआइई ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है. यह सुविधा ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है.

बयान में कहा गया है कि इस दस साल के दौरान, आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है. यूआईडीएआइई ने कहा कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो.

ये भी पढ़ें- सूचना आयुक्तों के 40 से ज्यादा पद खाली, दो राज्यों में मुख्य सूचना आयुक्त नहीं: रिपोर्ट

उल्लेखनीय है कि यूआईडीएआइई एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्‍थापना आधार कानून, 2016 के तहत 12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई थी. इसकी स्‍थापना भारत के सभी निवासियों को ‘आधार’ नामक विशिष्‍ट पहचान संख्‍या (यूआईडी) जारी करने के उद्देश्‍य से की गई थी ताकि दोहरी एवं फर्जी पहचान को समाप्‍त किया जा सके.

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने मंगलवार को उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अद्यतन (अपडेट) कराने का आग्रह किया जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है. यूआईडीएआइई ने यहां जारी एक बयान में यह आग्रह किया.

यूआईडीएआइई ने कहा, 'ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है.' निकाय ने कहा कि यूआईडीएआइई ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है. यह सुविधा ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है.

बयान में कहा गया है कि इस दस साल के दौरान, आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है. यूआईडीएआइई ने कहा कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो.

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उल्लेखनीय है कि यूआईडीएआइई एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्‍थापना आधार कानून, 2016 के तहत 12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई थी. इसकी स्‍थापना भारत के सभी निवासियों को ‘आधार’ नामक विशिष्‍ट पहचान संख्‍या (यूआईडी) जारी करने के उद्देश्‍य से की गई थी ताकि दोहरी एवं फर्जी पहचान को समाप्‍त किया जा सके.

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