पारादीप/भुवनेश्वर : ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने आठ साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या (gang rape and murder of minor girl) के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई (Two sentenced to death).
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना यहां के तिर्तोल थाना क्षेत्र में 2014 में हुई थी जब बच्ची एक दुकान से चॉकलेट खरीदकर घर लौट रही थी. उसी दौरान चार लोग उसे सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया एवं बाद में पीड़िता की हत्या कर दी.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) अदालत ने दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने शेख आसिफ और शेख अलीक को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई थी. अदालत ने 27 गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद फैसला सुनाया.
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(भाषा इनपुट)