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8 साल की बच्ची से रेप व हत्या के मामले में कोर्ट ने दो को सुनाई मौत की सजा

ओडिशा में आठ साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है (Two sentenced to death). घटना 2014 की है. पढ़ें पूरी खबर.

Two sentenced to death
दो को सुनाई मौत की सजा
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Published : Nov 29, 2022, 10:23 PM IST

Updated : Nov 29, 2022, 10:47 PM IST

पारादीप/भुवनेश्वर : ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने आठ साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या (gang rape and murder of minor girl) के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई (Two sentenced to death).

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना यहां के तिर्तोल थाना क्षेत्र में 2014 में हुई थी जब बच्ची एक दुकान से चॉकलेट खरीदकर घर लौट रही थी. उसी दौरान चार लोग उसे सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया एवं बाद में पीड़िता की हत्या कर दी.

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) अदालत ने दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने शेख आसिफ और शेख अलीक को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई थी. अदालत ने 27 गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद फैसला सुनाया.

पारादीप/भुवनेश्वर : ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने आठ साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या (gang rape and murder of minor girl) के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई (Two sentenced to death).

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना यहां के तिर्तोल थाना क्षेत्र में 2014 में हुई थी जब बच्ची एक दुकान से चॉकलेट खरीदकर घर लौट रही थी. उसी दौरान चार लोग उसे सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया एवं बाद में पीड़िता की हत्या कर दी.

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) अदालत ने दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने शेख आसिफ और शेख अलीक को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई थी. अदालत ने 27 गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद फैसला सुनाया.

पढ़ें- कर्नाटक: बच्चे से अप्राकृतिक यौन संबंध और हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा

(भाषा इनपुट)

Last Updated : Nov 29, 2022, 10:47 PM IST
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