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नकली नोट मामला : स्पशेल कोर्ट ने दो और लोगों को सुनाई छह साल कैद की सजा - Indian Currency Notes case

एनआईए स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु ने दो व्यक्तियों को नकली मुद्रा मामले में दोषी ठहराया और उन्हें छह साल की कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15,000 का जुर्माना लगाया है.

नकली भारतीय मुद्रा मामला
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Published : Feb 22, 2021, 9:31 AM IST

बेंगलुरु : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु ने दो व्यक्तियों को नकली नोट मामले में दोषी ठहराया और उन्हें छह साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर, 15,000 का जुर्माना लगाया है.

इस मामले में दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों में गंगाधर खोल्कर और साबिरुद्दीन शामिल थे. एनआईए ने मदनयाकानहल्ली पुलिस थाने की सीमा में सितंबर 2018 में रैकेट का भंडाफोड़ किया.अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारा और 64.84 लाख के साथ 2,000 मूल्य के नकली नोटों को बरामद किया.

पढ़ें : नेपाल में बन रहे हैं फर्जी भारतीय आधार कार्ड, पढ़ें पूरी खबर

जांच में मालदा, पश्चिम बंगाल में तीन नकली मुद्रा आपूर्तिकर्ताओं सहित चार और व्यक्तियों के शामिल होने का पता चला. जांच के बाद, एनआईए ने सात गिरफ्तार लोग क्रमश: मोहम्मद सज्जाद अली, एमजी राजू, गंगाधर रमप्पा कोलार, वनिता, अब्दुल कादिर, साबिरुद्दीन और विजय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे.

बेंगलुरु : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु ने दो व्यक्तियों को नकली नोट मामले में दोषी ठहराया और उन्हें छह साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर, 15,000 का जुर्माना लगाया है.

इस मामले में दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों में गंगाधर खोल्कर और साबिरुद्दीन शामिल थे. एनआईए ने मदनयाकानहल्ली पुलिस थाने की सीमा में सितंबर 2018 में रैकेट का भंडाफोड़ किया.अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारा और 64.84 लाख के साथ 2,000 मूल्य के नकली नोटों को बरामद किया.

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जांच में मालदा, पश्चिम बंगाल में तीन नकली मुद्रा आपूर्तिकर्ताओं सहित चार और व्यक्तियों के शामिल होने का पता चला. जांच के बाद, एनआईए ने सात गिरफ्तार लोग क्रमश: मोहम्मद सज्जाद अली, एमजी राजू, गंगाधर रमप्पा कोलार, वनिता, अब्दुल कादिर, साबिरुद्दीन और विजय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे.

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