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त्रिपुरा: मादक पदार्थों की तस्करी मामले में ईडी ने राज्य में छापेमारी

त्रिपुरा के अगरतला में प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारी दी है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में राज्य में दो स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया.

Enforcement Directorate
प्रवर्तन निदेशालय
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Published : Dec 20, 2022, 3:44 PM IST

अगरतला (त्रिपुरा): त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत राज्य में दो स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. ईडी ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत त्रिपुरा के अगरतला और सिपाहीझला जिलों में तीन मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों से संबंधित जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया.

ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि ईडी ने त्रिपुरा पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20/29 के तहत दर्ज की गई एफआईआर और आरोपी व्यक्तियों सुजीत सरकार, बिजॉय पॉल और परेश चंद्र रॉय के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की. आरोपी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध भांग (निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से परे) के भंडारण, तस्करी और बिक्री में शामिल थे.

पढ़ें: जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में चिनाब नदी में गिरी गाड़ी, चलाया बचाव अभियान

इसमें आगे कहा गया कि पीएमएलए जांच से यह भी पता चला है कि उनके बैंक खातों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई थी. ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान के दौरान, बैंक खाते में उपलब्ध बैंक बैलेंस, एफडी, बीमा पॉलिसियों और अचल संपत्तियों के दस्तावेजों के रूप में 2 करोड़ रुपये की अपराध राशि जब्त की गई है. इस मामले में आगे की जांच चल रही है.

अगरतला (त्रिपुरा): त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत राज्य में दो स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. ईडी ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत त्रिपुरा के अगरतला और सिपाहीझला जिलों में तीन मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों से संबंधित जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया.

ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि ईडी ने त्रिपुरा पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20/29 के तहत दर्ज की गई एफआईआर और आरोपी व्यक्तियों सुजीत सरकार, बिजॉय पॉल और परेश चंद्र रॉय के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की. आरोपी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध भांग (निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से परे) के भंडारण, तस्करी और बिक्री में शामिल थे.

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इसमें आगे कहा गया कि पीएमएलए जांच से यह भी पता चला है कि उनके बैंक खातों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई थी. ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान के दौरान, बैंक खाते में उपलब्ध बैंक बैलेंस, एफडी, बीमा पॉलिसियों और अचल संपत्तियों के दस्तावेजों के रूप में 2 करोड़ रुपये की अपराध राशि जब्त की गई है. इस मामले में आगे की जांच चल रही है.

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