बेंगलुरु : राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह ट्रांसजेंडरों के लिए सभी सरकारी नौकरियों का 1% आरक्षित करेगी. सरकार ने यह भी कहा कि वह पहले ही एक मसौदा अधिसूचना जारी कर चुकी है.
सेक्शुअल माइनोरिटीज और एचआईवी पीड़ितों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे संगमा स्वयंसेवी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एएस ओका को सरकार ने यह जानकारी दी है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील विजयकुमार पाटिल ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सरकारी नौकरियों में सभी पदों का 1 फीसदी आरक्षित करे. इसी तरह, कर्नाटक सिविल सेवा भर्ती अधिनियम 1977 के नियम 9 में संशोधन किया गया है और 1 (डी) जोड़ा गया है. इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है.
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उन्होंने बताया कि आपत्तियां मिलने के बाद मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा. बयान दाखिल करने वाली पीठ ने सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी और अगली सुनवाई में आगे के घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा.