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रोजगार में आरक्षण को लेकर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका, महाराष्ट्र सरकार ने किया था खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर ओबीसी आवेदक की याचिका पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार से आरक्षण को लेकर सवाल पूछे. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा और उद्योग विभाग के तहत कुछ विभाग के लिए आवेदन निकाले थे, जिसमें तृतीय वर्ग व ओबीसी उम्मीदवारों को नौकरियों में किसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया.

Bombay high court
बॉम्बे हाई कोर्ट
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Published : Jun 13, 2023, 4:10 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अपने ऊर्जा और उद्योग विभाग के तहत सामान्य वितरण विभाग में कुछ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. तृतीय वर्ग बल्कि ओबीसी उम्मीदवारों को नौकरियों में किसी प्रकार का आरक्षण या लाभ देना सरकार की नीति नहीं थी और न है. इसलिए जब मंगलवार को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई हुई तो सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच के समक्ष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी और आरक्षण देने में असमर्थता जताई.

एक ट्रांसजेंडर ओबीसी उम्मीदवार ने महाराष्ट्र सरकार में आवेदन किया. हालांकि, उन्हें मौका नहीं मिला. परिणामस्वरूप, उन्होंने उच्च न्यायालय में नौकरी का अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से एक याचिका दायर की. बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गंगापुरवाला और जस्टिस मार्ने ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करना चाहिए ताकि व्यक्ति को संविधान द्वारा दिया गया अधिकार मिल सके. लेकिन मंगलवार को हुई सुनवाई में सरकार की नजीर बदली नजर आई.

आरक्षण को लेकर और भी राज्यों में है घमासान

सरकार ने कहा कि नौकरियों और रोजगार में तीसरे पक्ष को आरक्षण देना बहुत मुश्किल है. सरकार ने इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पिछले निर्देशों के अनुसार सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी और यह घोषणा की गई कि समिति महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर यानी तीसरे पक्ष के व्यक्तियों के लिए नौकरियों और रोजगार में आरक्षण के संबंध में एक व्यापक अध्ययन खोजने के विचार के साथ सरकार और अदालत को रिपोर्ट देगी.

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के अंतरिम मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायाधीश संदीप मार्ने के समक्ष हुई. उस वक्त कोर्ट की बेंच के सामने सरकार ने ठोस अंदाज में कहा कि सरकार सबको आरक्षण देकर थक चुकी है. इसलिए नई नौकरियों और रोजगार में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देना असंभव है. मंगलवार की सुनवाई में ओबीसी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की ओर से अधिवक्ता क्रांति ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले पर कुछ सहायक मामलों का उल्लेख किया है.

अधिवक्ता ने आगे कहा कि अगर हम इसके अनुसार सोचते हैं, तो सरकार को एक सकारात्मक नीति बनानी चाहिए. ताकि प्रत्याशी न्याय के अधिकार से वंचित न रहे. इसलिए, सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है. जैसा कि कल्याणकारी राज्य प्रणाली प्रभारी है, समाज के कमजोर वर्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं और सरकार को उन्हें कुछ विशेष सुरक्षा कवर प्रदान करना चाहिए. ऐसा पक्ष ट्रांसजेंडर प्रत्याशी की ओर से पेश किया गया.

सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कहा कि सरकार को लगता है कि राज्य में पहले से मौजूद विभिन्न प्रकार के आरक्षण देना मुश्किल हो गया है. जब सरकार तीसरी जाति के लोगों को नौकरियों और रोजगार में आरक्षण देती है, तो उन्हें पूरा करने में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है. आने वाला बहुत मुश्किल काम होगा, इसलिए कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए, अगर सरकार पहले से ही नहीं दे पा रही है तो नया आरक्षण कहां से दिया जाएगा?

सरकार के इस रुख के बाद अंतरिम मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार ने पूछा कि क्या सरकार ने इस संबंध में संवैधानिक धारा के तहत एक समिति भी गठित की है. उस समिति को इस पर गहन विचार करने दीजिए. अब बिना अंतिम फैसला लिए समिति जांच करेगी और उसका संज्ञान लेगी और वे सभी पहलुओं पर विचार कर रिपोर्ट सौंपेगी. एक तरह से सरकार की भूमिका संविधान के सिद्धांत पर आधारित न्यायालय के लिए बहुत अनुकूल प्रतीत नहीं होती है.

सरकार की ओर से बार-बार कहा गया कि तीसरे पक्ष के प्रत्याशी के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा. साथ ही तीसरे पक्ष के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सरकार तीसरे पक्ष को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है. उच्च न्यायालय ने पिछले महीने सरकार से कहा था कि तीसरे पक्ष के व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सोचना चाहिए.

पढ़ें: दिल्ली में नहीं चलेगी OLA-UBER की बाइक टैक्सी, SC ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सरकार ने मंगलवार को कोर्ट में एक कमेटी बनाई है और कहा है कि वो इस बारे में सोच रही है, इसलिए कोर्ट ने उनसे कहा कि उस कमेटी को इस बारे में सोचने दीजिए. आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत वितरण कंपनी के लिए विज्ञापन दिया था और पात्र डिप्लोमा धारकों व अन्य शिक्षित व्यक्तियों ने आवेदन किया है. इसमें एक अभ्यर्थी जो ट्रांसजेंडर है और ओबीसी वर्ग से है, जिसने आवेदन किया था. उनका आवेदन खारिज कर दिया गया.

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अपने ऊर्जा और उद्योग विभाग के तहत सामान्य वितरण विभाग में कुछ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. तृतीय वर्ग बल्कि ओबीसी उम्मीदवारों को नौकरियों में किसी प्रकार का आरक्षण या लाभ देना सरकार की नीति नहीं थी और न है. इसलिए जब मंगलवार को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई हुई तो सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच के समक्ष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी और आरक्षण देने में असमर्थता जताई.

एक ट्रांसजेंडर ओबीसी उम्मीदवार ने महाराष्ट्र सरकार में आवेदन किया. हालांकि, उन्हें मौका नहीं मिला. परिणामस्वरूप, उन्होंने उच्च न्यायालय में नौकरी का अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से एक याचिका दायर की. बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गंगापुरवाला और जस्टिस मार्ने ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करना चाहिए ताकि व्यक्ति को संविधान द्वारा दिया गया अधिकार मिल सके. लेकिन मंगलवार को हुई सुनवाई में सरकार की नजीर बदली नजर आई.

आरक्षण को लेकर और भी राज्यों में है घमासान

सरकार ने कहा कि नौकरियों और रोजगार में तीसरे पक्ष को आरक्षण देना बहुत मुश्किल है. सरकार ने इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पिछले निर्देशों के अनुसार सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी और यह घोषणा की गई कि समिति महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर यानी तीसरे पक्ष के व्यक्तियों के लिए नौकरियों और रोजगार में आरक्षण के संबंध में एक व्यापक अध्ययन खोजने के विचार के साथ सरकार और अदालत को रिपोर्ट देगी.

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के अंतरिम मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायाधीश संदीप मार्ने के समक्ष हुई. उस वक्त कोर्ट की बेंच के सामने सरकार ने ठोस अंदाज में कहा कि सरकार सबको आरक्षण देकर थक चुकी है. इसलिए नई नौकरियों और रोजगार में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देना असंभव है. मंगलवार की सुनवाई में ओबीसी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की ओर से अधिवक्ता क्रांति ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले पर कुछ सहायक मामलों का उल्लेख किया है.

अधिवक्ता ने आगे कहा कि अगर हम इसके अनुसार सोचते हैं, तो सरकार को एक सकारात्मक नीति बनानी चाहिए. ताकि प्रत्याशी न्याय के अधिकार से वंचित न रहे. इसलिए, सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है. जैसा कि कल्याणकारी राज्य प्रणाली प्रभारी है, समाज के कमजोर वर्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं और सरकार को उन्हें कुछ विशेष सुरक्षा कवर प्रदान करना चाहिए. ऐसा पक्ष ट्रांसजेंडर प्रत्याशी की ओर से पेश किया गया.

सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कहा कि सरकार को लगता है कि राज्य में पहले से मौजूद विभिन्न प्रकार के आरक्षण देना मुश्किल हो गया है. जब सरकार तीसरी जाति के लोगों को नौकरियों और रोजगार में आरक्षण देती है, तो उन्हें पूरा करने में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है. आने वाला बहुत मुश्किल काम होगा, इसलिए कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए, अगर सरकार पहले से ही नहीं दे पा रही है तो नया आरक्षण कहां से दिया जाएगा?

सरकार के इस रुख के बाद अंतरिम मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार ने पूछा कि क्या सरकार ने इस संबंध में संवैधानिक धारा के तहत एक समिति भी गठित की है. उस समिति को इस पर गहन विचार करने दीजिए. अब बिना अंतिम फैसला लिए समिति जांच करेगी और उसका संज्ञान लेगी और वे सभी पहलुओं पर विचार कर रिपोर्ट सौंपेगी. एक तरह से सरकार की भूमिका संविधान के सिद्धांत पर आधारित न्यायालय के लिए बहुत अनुकूल प्रतीत नहीं होती है.

सरकार की ओर से बार-बार कहा गया कि तीसरे पक्ष के प्रत्याशी के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा. साथ ही तीसरे पक्ष के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सरकार तीसरे पक्ष को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है. उच्च न्यायालय ने पिछले महीने सरकार से कहा था कि तीसरे पक्ष के व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सोचना चाहिए.

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सरकार ने मंगलवार को कोर्ट में एक कमेटी बनाई है और कहा है कि वो इस बारे में सोच रही है, इसलिए कोर्ट ने उनसे कहा कि उस कमेटी को इस बारे में सोचने दीजिए. आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत वितरण कंपनी के लिए विज्ञापन दिया था और पात्र डिप्लोमा धारकों व अन्य शिक्षित व्यक्तियों ने आवेदन किया है. इसमें एक अभ्यर्थी जो ट्रांसजेंडर है और ओबीसी वर्ग से है, जिसने आवेदन किया था. उनका आवेदन खारिज कर दिया गया.

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