नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह कैश फॉर क्वेरी विवाद से संबंधित दायर मानहानि के मुकदमे में मीडिया घरानों के खिलाफ राहत के लिए दबाव नहीं डालेंगी. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अदालत में मोइत्रा के वकील ने कहा कि वह केवल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ राहत के लिए दबाव डालेंगी.
अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी दुबे की ओर से पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि मोइत्रा ने एक साक्षात्कार दिया है, जहां उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को अपनी संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था. इसलिए अपने मुकदमे में अन्यथा दावा करके झूठी गवाही दी.
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वहीं, एक समाचार एजेंसी के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि चूंकि मोइत्रा मीडिया घरानों के खिलाफ राहत की मांग नहीं कर रही थीं, इसलिए उन्हें इस रुख को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने मुकदमे में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि मुकदमे में मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ आरोप थे. अदालत ने मोइत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील समुद्र सारंगी से पार्टियों के ज्ञापन में तदनुसार संशोधन करने को कहा और मामले को स्थगित कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.
बता दें, महुआ मोइत्रा ने दुबे, देहाद्राई और कई मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ अदालत का रुख किया है. उन्हें उन कथित मानहानिकारक आरोपों को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी के बदले में अदानी समूह के खिलाफ संसद में सवाल पूछे थे. मुकदमे में कुल 15 मीडिया घरानों को पक्षकार बनाया गया है. मोइत्रा ने एक्स, गूगल और यूट्यूब के खिलाफ इन प्लेटफार्मों से उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए राहत की भी मांग की है.
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