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असम : अवैध 'रैट होल' खदान के अंदर तीन कोयला खनिकों की मौत

असम में अवैध रूप से हो रहे कोयला खनन के दौरान जहरीली गैस का रिसाव हो गया. इस घटना में तीन मजदूरों की मौत हो गई है. कई मजदूर बीमार बताए जा रहे हैं.

coal mining field in Assam
अवैध कोयला खनन
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Published : Sep 19, 2022, 6:12 PM IST

Updated : Sep 19, 2022, 10:36 PM IST

गुवाहाटी: असम के लिडो में एक अवैध 'रैट होल' खदान से कोयले के खनन में कथित रूप से शामिल तीन लोगों की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक देबोजीत देउरी ने संवाददाताओं से कहा कि यह घटना रविवार रात उस समय हुई जब खनिक असम-अरुणाचल सीमा के पास तिनसुकिया जिले में एक सुदूर पहाड़ी पर अवैध रूप से चलाई जा रही 'रैट होल' खदान में कोयला निकालने के लिए घुसे थे.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा, 'हमने पांचों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे शवों को दफनाने और घटना को दबाने की कोशिश कर रहे थे. हम ऐसी अवैध कोयला खनन गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.' ऐसा संदेह है कि खदान के अंदर मीथेन का रिसाव हुआ था जिससे खनिकों की मौत हुई थी.

देउरी ने कहा कि उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि 30 साल से कम उम्र के सभी मृत खनिकों की पहचान कर ली गई है. जानकारी के मुताबिक वह बोंगाईगांव जिले के जोगीघोपा निवासी सहिदुल इस्लाम और हुसैन अली और गोलपारा जिले के बगुआन निवासी अस्मत अली हैं. 'रैट होल' खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन यह अभी भी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित की जा रही है.

'रैट होल' खनन में बहुत कम लगभग तीन से चार फुट ऊंची बहुत छोटी छोटी सुरंगें खोदी जाती हैं और उनमें घुसकर अवैध रूप से कोयला निकाला जाता है.

पढ़ें- बीसीसीएल की बंद पड़ी खदान में हादसा, अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से मां-बेटी की मौत

गुवाहाटी: असम के लिडो में एक अवैध 'रैट होल' खदान से कोयले के खनन में कथित रूप से शामिल तीन लोगों की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक देबोजीत देउरी ने संवाददाताओं से कहा कि यह घटना रविवार रात उस समय हुई जब खनिक असम-अरुणाचल सीमा के पास तिनसुकिया जिले में एक सुदूर पहाड़ी पर अवैध रूप से चलाई जा रही 'रैट होल' खदान में कोयला निकालने के लिए घुसे थे.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा, 'हमने पांचों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे शवों को दफनाने और घटना को दबाने की कोशिश कर रहे थे. हम ऐसी अवैध कोयला खनन गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.' ऐसा संदेह है कि खदान के अंदर मीथेन का रिसाव हुआ था जिससे खनिकों की मौत हुई थी.

देउरी ने कहा कि उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि 30 साल से कम उम्र के सभी मृत खनिकों की पहचान कर ली गई है. जानकारी के मुताबिक वह बोंगाईगांव जिले के जोगीघोपा निवासी सहिदुल इस्लाम और हुसैन अली और गोलपारा जिले के बगुआन निवासी अस्मत अली हैं. 'रैट होल' खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन यह अभी भी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित की जा रही है.

'रैट होल' खनन में बहुत कम लगभग तीन से चार फुट ऊंची बहुत छोटी छोटी सुरंगें खोदी जाती हैं और उनमें घुसकर अवैध रूप से कोयला निकाला जाता है.

पढ़ें- बीसीसीएल की बंद पड़ी खदान में हादसा, अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से मां-बेटी की मौत

Last Updated : Sep 19, 2022, 10:36 PM IST
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