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SIU Attached Property: कोकरनाग में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल आरोपी का मकान जब्त - SIU attaches accused house in Anantnag

राज्य जांच इकाई ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए एक आरोपी के घर को कुर्क किया है.

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Published : Mar 13, 2023, 6:18 PM IST

कोकरनाग में आरोपी का मकान जब्त

कोकरनाग: एसआईयू (राज्य जांच इकाई) ने अनंतनाग में आतंकवाद में शामिल एक आरोपी के घर को सीज कर दिया. एसआईयू ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोकरनाग के धनौतीपुरा निवासी मुहम्मद सैफुल्ला मलिक के बेटे मुहम्मद इसहाक मलिक के घर को जब्त कर लिया, जो कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था. राज्य जांच इकाई ने इसे यूएपीए की धारा 25 के तहत कुर्क किया है.

एसआईयू के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि जांच इकाई ने आतंकवाद से संबंधित कथित गतिविधियों के लिए यूए (पी) ए की धारा 25 के तहत धनौतीपुरा कोकरनाग निवासी मुहम्मद सैफुल्ला मलिक के पुत्र मुहम्मद इसहाक मलिक के घर की तलाशी ली है. बयान में कहा गया है कि आरोपी आईपीसी की धारा 307, 7/27 आर्म्स एक्ट 18,20,23,38 यूए (पी) ए के तहत प्राथमिकी संख्या 103/2022 के मामले में शामिल है और जिला जेल अनंतनाग में बंद है.

बयान में कहा गया है कि ''एसआईयू (राज्य जांच इकाई) सुरक्षाकर्मियों की एक टीम के साथ निर्धारित स्थान पर गई और स्थानीय सरपंचों, पंचों और चौकीदारों की मौजूदगी में इस मकान पर एक नोटिस चस्पा कर दिया. नोटिस के मुताबिक, घर के मालिक को अथॉरिटी की इजाजत के बिना घर को ट्रांसफर या लीज पर देने, बेचने, उसकी प्रकृति बदलने या किसी भी तरह से डील करने पर रोक है."

आपको बता दें कि राज्य जांच इकाई ने इससे पहले 27 फरवरी को भी श्रीनगर और अनंतनाग में चार घरों को कुर्क किया था. यह कार्रवाई आतंकियों को पनाह देने के मामले में की गई थी.

यह भी पढ़ें: SC Directs Authorities To Remove Mosque Inside Allahabad HC : इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर से 3 महीने के अंदर मस्जिद हटाई जाए : SC

कोकरनाग में आरोपी का मकान जब्त

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एसआईयू के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि जांच इकाई ने आतंकवाद से संबंधित कथित गतिविधियों के लिए यूए (पी) ए की धारा 25 के तहत धनौतीपुरा कोकरनाग निवासी मुहम्मद सैफुल्ला मलिक के पुत्र मुहम्मद इसहाक मलिक के घर की तलाशी ली है. बयान में कहा गया है कि आरोपी आईपीसी की धारा 307, 7/27 आर्म्स एक्ट 18,20,23,38 यूए (पी) ए के तहत प्राथमिकी संख्या 103/2022 के मामले में शामिल है और जिला जेल अनंतनाग में बंद है.

बयान में कहा गया है कि ''एसआईयू (राज्य जांच इकाई) सुरक्षाकर्मियों की एक टीम के साथ निर्धारित स्थान पर गई और स्थानीय सरपंचों, पंचों और चौकीदारों की मौजूदगी में इस मकान पर एक नोटिस चस्पा कर दिया. नोटिस के मुताबिक, घर के मालिक को अथॉरिटी की इजाजत के बिना घर को ट्रांसफर या लीज पर देने, बेचने, उसकी प्रकृति बदलने या किसी भी तरह से डील करने पर रोक है."

आपको बता दें कि राज्य जांच इकाई ने इससे पहले 27 फरवरी को भी श्रीनगर और अनंतनाग में चार घरों को कुर्क किया था. यह कार्रवाई आतंकियों को पनाह देने के मामले में की गई थी.

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