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सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को ₹ 42.38 लाख मुआवजा देने का आदेश - ठाणे एमएसीटी के सदस्य आरएन रोकाडे

ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने अहमदनगर जिले के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक के परिवार के सदस्यों को 42.38 लाख रुपये का मुआवजा(compensation) देने का आदेश दिया है. वर्ष 2019 में 48 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना उसकी मौत हो गयी थी.

thane mact orders compensation of 42 lakh
एमएसीटी ने सड़क दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के परिजनों को 42.38 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश
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Published : Dec 3, 2021, 12:28 PM IST

Updated : Dec 3, 2021, 12:42 PM IST

ठाणे: ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने अहमदनगर जिले के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक के परिवार के सदस्यों को 42.38 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. वर्ष 2019 में 48 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना उसकी मौत हो गयी थी.

ठाणे एमएसीटी के सदस्य आरएन रोकाडे ने 17 नवंबर को अपने आदेश में घटना में शामिल टेंपो के मालिक और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से दावा दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने के निर्देश दिये. बीमा कंपनी ने विभिन्न आधारों पर क्लेम का विरोध किया था. विश्वनाथ बिमान( मृतक), जो अहमदनगर के सरजेपुरा का रहने वाला था, एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था और प्रति माह 50,000 रुपये की कमाई करता था. दो बच्चों सहित चार सदस्यों के परिवार में वह अकेला कमाने वाला सदस्य था.

ये भी पढ़ें- उपहार सिनेमा अग्निकांड: क्या आज होगी अंसल बंधुओं की सजा निलंबित!

दुर्घटना वाले दिन 8 सितंबर 2019 को विश्वनाथ बिमान पुणे-अहमदनगर मार्ग से अहमदनगर की ओर जा रही बस में यात्रा कर रहा था. बस जब जटेगांव पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार टेंपो ने डिवाइडर तोड़ दिया और बस से जा टकराई. टक्कर लगने से बिमान की मौके पर ही मौत हो गई. ट्रिब्यूनल को बताया गया कि दुर्घटना टेंपो चालक की लापरवाही के कारण हुई है. एमएसीटी सदस्य ने निर्देश दिया कि दावा राशि की वसूली पर, प्रत्येक के नाम पर 9 लाख रुपये की राशि सावधि जमा के रूप में रखी जाए. तीन दावेदारों (विधवा और दो बच्चे), जबकि शेष राशि का भुगतान विधवा को किया जाए.
(पीटीआई)

ठाणे: ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने अहमदनगर जिले के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक के परिवार के सदस्यों को 42.38 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. वर्ष 2019 में 48 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना उसकी मौत हो गयी थी.

ठाणे एमएसीटी के सदस्य आरएन रोकाडे ने 17 नवंबर को अपने आदेश में घटना में शामिल टेंपो के मालिक और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से दावा दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने के निर्देश दिये. बीमा कंपनी ने विभिन्न आधारों पर क्लेम का विरोध किया था. विश्वनाथ बिमान( मृतक), जो अहमदनगर के सरजेपुरा का रहने वाला था, एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था और प्रति माह 50,000 रुपये की कमाई करता था. दो बच्चों सहित चार सदस्यों के परिवार में वह अकेला कमाने वाला सदस्य था.

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दुर्घटना वाले दिन 8 सितंबर 2019 को विश्वनाथ बिमान पुणे-अहमदनगर मार्ग से अहमदनगर की ओर जा रही बस में यात्रा कर रहा था. बस जब जटेगांव पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार टेंपो ने डिवाइडर तोड़ दिया और बस से जा टकराई. टक्कर लगने से बिमान की मौके पर ही मौत हो गई. ट्रिब्यूनल को बताया गया कि दुर्घटना टेंपो चालक की लापरवाही के कारण हुई है. एमएसीटी सदस्य ने निर्देश दिया कि दावा राशि की वसूली पर, प्रत्येक के नाम पर 9 लाख रुपये की राशि सावधि जमा के रूप में रखी जाए. तीन दावेदारों (विधवा और दो बच्चे), जबकि शेष राशि का भुगतान विधवा को किया जाए.
(पीटीआई)

Last Updated : Dec 3, 2021, 12:42 PM IST
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