हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में कडप्पा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी. हाईकोर्ट की विशेष अवकाश पीठ ने गुरुवार को काम के घंटों की समाप्ति के कारण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया. पीठ की ओर से न्यायमूर्ति एम. लक्ष्मण ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील से जानना चाहा कि उन्हें अपनी दलीलें पेश करने में कितना समय लगेगा.
सीबीआई के वकील ने जवाब दिया कि इसमें लगभग एक घंटा लगेगा. जब न्यायाधीश ने अविनाश रेड्डी और विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी के वकीलों से जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि यह अन्य पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर निर्भर करेगा. इसके बाद अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करने में तेलंगाना उच्च न्यायालय की ओर से देरी पर नाराजगी जताई थी.
इसने उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ को गुरुवार को मामले को उठाने का निर्देश दिया था. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी इस समय विश्वभारती अस्पताल में हैं, जहां उनकी मां की दिल की बीमारी का इलाज चल रहा है. वह पहले ही सीबीआई को पत्र लिखकर अपनी मां की हालत को देखते हुए पेशी के समय से 27 मई तक छूट देने की मांग कर चुके हैं.
सांसद 16 और 19 मई को हैदराबाद में सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए थे. 16 मई को उन्होंने कारण के रूप में पुलिवेंदुला में पूर्व निर्धारित आधिकारिक व्यस्तताओं का हवाला दिया था और चार दिनों का समय मांगा था. 19 मई को उन्होंने सीबीआई को बताया था कि वह पेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी मां बीमार है. सांसद, जो उस समय हैदराबाद में थे, कडप्पा जिले में अपने गृह नगर पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए और अपनी मां को कुरनूल अस्पताल में भर्ती कराया. तब से वह अस्पताल में ही रह रहे हैं.
केंद्रीय एजेंसी ने 19 मई को एक नया नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 22 मई को उनके हैदराबाद कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया था. हालांकि, सांसद ने एक बार फिर अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण पेश होने में असमर्थता जताई थी. मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की हत्या चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर कर दी गई थी.
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सीबीआई ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया है कि अविनाश रेड्डी, उनके पिता भास्कर रेड्डी और उनके सहयोगी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची थी, क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा टिकट देने का विरोध किया था. अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की है.
(आईएएनएस)