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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर तजिंदर बग्गा के पिता बोले- यह कैसी राहत - तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले

बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी मामले (Tejinder Bagga case in high court) पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर पांच जुलाई तक रोक लगा दी है. इस पर बग्गा के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

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Published : May 10, 2022, 11:05 PM IST

नई दिल्ली : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत दी है. उनकी गिरफ्तारी पर पांच जुलाई तक रोक लगा दी गई. इस फैसले की जानकारी जैसे ही उनके पिता को मिली तो उन्होंने राहत की सांस ली. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है. उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई.

तजिंदर पाल बग्गा के पिता ने कहा कि क्या तजिंदर बग्गा को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है ? उन्हें यह पता चला कि दो महीने की जो राहत मिली है उस दौरान पंजाब पुलिस घर पर रहेगी और उनसे पूछताछ करेगी. यह अभी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि आखिर यह किस तरह की राहत है.

बग्गा के पिता की प्रतिक्रिया

ये भी पढ़ें : तेजिंदर बग्गा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

दरअसल, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में दस मई तक राहत दी थी और अब उसी राहत को अगले पांच जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान कोर्ट की तरफ से पंजाब पुलिस को इस अवधि के दौरान आईपीएस अधिकारी की मौजूदगी में टीम में तीन लोग होंगे. वह दो बार एक-एक घंटे बग्गा से उनके घर पर पूछताछ कर सकते हैं. हाईकोर्ट के इस आदेश से तजिंदर सिंह बग्गा पर दोबारा से गिरफ्तारी की तलवार लटकने की संभावना बनी हुई थी, फिलहाल वह खत्म हो गई है. अगली सुनवाई छह जुलाई को हाईकोर्ट में होगी.

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नई दिल्ली : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत दी है. उनकी गिरफ्तारी पर पांच जुलाई तक रोक लगा दी गई. इस फैसले की जानकारी जैसे ही उनके पिता को मिली तो उन्होंने राहत की सांस ली. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है. उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई.

तजिंदर पाल बग्गा के पिता ने कहा कि क्या तजिंदर बग्गा को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है ? उन्हें यह पता चला कि दो महीने की जो राहत मिली है उस दौरान पंजाब पुलिस घर पर रहेगी और उनसे पूछताछ करेगी. यह अभी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि आखिर यह किस तरह की राहत है.

बग्गा के पिता की प्रतिक्रिया

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दरअसल, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में दस मई तक राहत दी थी और अब उसी राहत को अगले पांच जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान कोर्ट की तरफ से पंजाब पुलिस को इस अवधि के दौरान आईपीएस अधिकारी की मौजूदगी में टीम में तीन लोग होंगे. वह दो बार एक-एक घंटे बग्गा से उनके घर पर पूछताछ कर सकते हैं. हाईकोर्ट के इस आदेश से तजिंदर सिंह बग्गा पर दोबारा से गिरफ्तारी की तलवार लटकने की संभावना बनी हुई थी, फिलहाल वह खत्म हो गई है. अगली सुनवाई छह जुलाई को हाईकोर्ट में होगी.

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