नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शासकीय कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 25 लाख रुपये के मुचलके पर तेजस्वी को विदेश जाने की अनुमति दी है. तेजस्वी यादव की ओर से इसके लिए अर्जी दाखिल की गई थी.
कोर्ट ने तेजस्वी को 6 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2014 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दे दी है. तेजस्वी यादव को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा का विस्तृत विवरण कोर्ट में दाखिल करना होगा. कोर्ट ने विदेश यात्रा के दौरान तेजस्वी को अपना मोबाइल नंबर देने का निर्देश दिया, जिस पर उनसे संपर्क किया जा सके. साथ ही उन्हें विदेश यात्रा से भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करना होगा.
बता दें, 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
ईडी ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया. साथ ही होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किए थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.