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जानिए कहां बिजली चोरी करने पर दो लोगों पर लगा 56 लाख का जुर्माना

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट की स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट ने बिजली चोरी के दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों पर 56 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. सेशन जज ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिजली चोरी के मामलों में सख्ती से निपटा जाना चाहिए.

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Published : Dec 29, 2021, 9:15 PM IST

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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट

नई दिल्ली: राजधानी की तीस हजारी कोर्ट (Tees hazari court in delhi) की स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट (special electricity court) ने बिजली चोरी के दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों पर 56 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने एक गेस्ट हाउस के मालिकों को तीन साल की कैद जबकि एक होटल की मालकिन को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है.

इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दरियागंज स्थित 30 कमरों वाले गेस्ट हाउस के मालिक मोहम्मद खालिद और शहजादा बिलाल को तीन साल की कैद और 33 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम का भुगतान न करने पर गेस्ट हाउस मालिकों को अलग से छह महीने की कैद की सजा काटनी होगी. इनके यहां बिना मीटर के 26 किलोवाट की बिजली की चोरी पकड़ी गई थी.

आरोपियों ने बिजली चोरी करने पर बिजली वितरण कंपनी की ओर से लगाए गए जुर्माने की रकम को जमा नहीं किया है. जिसके बाद जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इस गेस्ट हाउस पर पहले भी बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं. आरोपियों को सजा सुनाते हुए सेशन जज अरूल वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिजली चोरी के मामलों में सख्ती से निपटा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बिजली चोरी मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन

दूसरे मामले में तीस हजारी कोर्ट स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में एक होटल की मालकिन पर 23 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम का भुगतान न करने पर होटल की मालकिन को तीन महीने की साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने दरियागंज इलाके में ही रहने वाली बेबी नाज को बिजली चोरी में सजा सुनाई है. बेबी नाज के खिलाफ 13.19 किलोवाट बिजली चोरी का आरोप था. द्वारका की स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट ने बिजली चोरी के एक आरोपी में 73 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

नई दिल्ली: राजधानी की तीस हजारी कोर्ट (Tees hazari court in delhi) की स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट (special electricity court) ने बिजली चोरी के दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों पर 56 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने एक गेस्ट हाउस के मालिकों को तीन साल की कैद जबकि एक होटल की मालकिन को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है.

इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दरियागंज स्थित 30 कमरों वाले गेस्ट हाउस के मालिक मोहम्मद खालिद और शहजादा बिलाल को तीन साल की कैद और 33 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम का भुगतान न करने पर गेस्ट हाउस मालिकों को अलग से छह महीने की कैद की सजा काटनी होगी. इनके यहां बिना मीटर के 26 किलोवाट की बिजली की चोरी पकड़ी गई थी.

आरोपियों ने बिजली चोरी करने पर बिजली वितरण कंपनी की ओर से लगाए गए जुर्माने की रकम को जमा नहीं किया है. जिसके बाद जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इस गेस्ट हाउस पर पहले भी बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं. आरोपियों को सजा सुनाते हुए सेशन जज अरूल वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिजली चोरी के मामलों में सख्ती से निपटा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बिजली चोरी मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन

दूसरे मामले में तीस हजारी कोर्ट स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में एक होटल की मालकिन पर 23 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम का भुगतान न करने पर होटल की मालकिन को तीन महीने की साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने दरियागंज इलाके में ही रहने वाली बेबी नाज को बिजली चोरी में सजा सुनाई है. बेबी नाज के खिलाफ 13.19 किलोवाट बिजली चोरी का आरोप था. द्वारका की स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट ने बिजली चोरी के एक आरोपी में 73 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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