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1993 सीरियल ब्लास्ट : आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा कोर्ट में 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई - terrorist Syed Abdul Karim

आतंकी अब्दुल करीम टुंडा और उसके दो साथियों के खिलाफ गुरुवार को टाडा कोर्ट में सुनवाई हुई. टाडा कोर्ट ने 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी है. इन तीनों ने सन 1993 को 5 स्थानों पर हुए सीरियल बम बलास्ट की वारदात को अंजाम दिया था.

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Published : Sep 30, 2021, 6:22 PM IST

अजमेर : पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा और उसके साथी हमीमुद्दीन और इरफान अहमद को अजमेर की टाडा अदालत में पेश किया गया है. टाडा कोर्ट ने पेशी पर आए सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और हमीमुद्दीन पर लगे चार्ज सुनाए.

बता दें कि आरोपियों में इरफान अहमद पर पहले ही चार्ज सुनाए जा चुके हैं. टाडा कोर्ट ने 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी है. गुरुवार को आतंकी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को गाजियाबाद की डासना जेल से अजमेर टाडा कोर्ट में पेशी पर लाया गया. जबकि हमीमुद्दीन और इरफान अहमद पहले से ही अजमेर केंद्रीय कारागार जेल में थे. उन्हें अजमेर केंद्रीय कारागार से पेशी पर टाडा कोर्ट लाया गया.

कड़ी सुरक्षा में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तीनों आतंकियों को लेकर बस से टाडा कोर्ट पहुंचे. जहां आतंकी इरफान अहमद को तो सुरक्षाकर्मी पकड़कर कोर्ट में पहुचे. जहां टाडा कोर्ट में सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, हमीमुद्दीन और इरफान अहमद पर लगे चार्ज सुनाए.

24 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ लगे चार्ज पर बहस हो चुकी है. अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख दी थी. गुरुवार को चार्ज सुनाने के बाद टाडा कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को रखी है. अगली सुनवाई में गवाहों के बयान होंगे. अगली सुनवाई तक आतंकी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को अजमेर की केंद्रीय कारागार में ही रखने के आदेश टाडा कोर्ट ने दिए हैं.

टाडा कोर्ट ने यह सुनाए चार्ज:

वकील अब्दुल रशीद ने बताया कि अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और हमीमुद्दीन पर टाडा कोर्ट ने आरोप तय किए हैं. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं उनमें टाडा कोर्ट की धारा 3,3 - 3,2, -5,6, 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 और 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 9, 120 बी, पीपीडी एक्ट की धारा 4, 120 बी, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151 और 120 बी.

पढ़ें :- 1993 आतंकी हमला : सबूतों का अभाव, इंटेलीजेंस के रडार पर मुख्य आरोपी

इसके अलावा धारा 302, 120 बी, 323, 324, 328, 120 बी और 436 है. वकील अब्दुल रशीद ने बताया कोर्ट ने अभियोजन पार्क्स को कोर्ट में गवाहों की सूची पेश करने के आदेश दिए हैं. ताकि गवाहों के कोर्ट में बयान लिए जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि सन 1993 में देश के विभिन्न महानगरों में ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के संबंध में यह मामला है.

इस मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी. इसके बाद तीन के खिलाफ मुकदमा टाडा कोर्ट में चल रहा है. उन्होंने बताया कि हमीमुद्दीन सन 2010 में गिरफ्तार हुआ था. वही सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा 2016 में गिरफ्तार हुआ था. दोनों के खिलाफ गुरुवार को टाडा कोर्ट ने चार्ज तय किए है.

अजमेर : पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा और उसके साथी हमीमुद्दीन और इरफान अहमद को अजमेर की टाडा अदालत में पेश किया गया है. टाडा कोर्ट ने पेशी पर आए सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और हमीमुद्दीन पर लगे चार्ज सुनाए.

बता दें कि आरोपियों में इरफान अहमद पर पहले ही चार्ज सुनाए जा चुके हैं. टाडा कोर्ट ने 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी है. गुरुवार को आतंकी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को गाजियाबाद की डासना जेल से अजमेर टाडा कोर्ट में पेशी पर लाया गया. जबकि हमीमुद्दीन और इरफान अहमद पहले से ही अजमेर केंद्रीय कारागार जेल में थे. उन्हें अजमेर केंद्रीय कारागार से पेशी पर टाडा कोर्ट लाया गया.

कड़ी सुरक्षा में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तीनों आतंकियों को लेकर बस से टाडा कोर्ट पहुंचे. जहां आतंकी इरफान अहमद को तो सुरक्षाकर्मी पकड़कर कोर्ट में पहुचे. जहां टाडा कोर्ट में सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, हमीमुद्दीन और इरफान अहमद पर लगे चार्ज सुनाए.

24 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ लगे चार्ज पर बहस हो चुकी है. अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख दी थी. गुरुवार को चार्ज सुनाने के बाद टाडा कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को रखी है. अगली सुनवाई में गवाहों के बयान होंगे. अगली सुनवाई तक आतंकी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को अजमेर की केंद्रीय कारागार में ही रखने के आदेश टाडा कोर्ट ने दिए हैं.

टाडा कोर्ट ने यह सुनाए चार्ज:

वकील अब्दुल रशीद ने बताया कि अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और हमीमुद्दीन पर टाडा कोर्ट ने आरोप तय किए हैं. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं उनमें टाडा कोर्ट की धारा 3,3 - 3,2, -5,6, 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 और 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 9, 120 बी, पीपीडी एक्ट की धारा 4, 120 बी, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151 और 120 बी.

पढ़ें :- 1993 आतंकी हमला : सबूतों का अभाव, इंटेलीजेंस के रडार पर मुख्य आरोपी

इसके अलावा धारा 302, 120 बी, 323, 324, 328, 120 बी और 436 है. वकील अब्दुल रशीद ने बताया कोर्ट ने अभियोजन पार्क्स को कोर्ट में गवाहों की सूची पेश करने के आदेश दिए हैं. ताकि गवाहों के कोर्ट में बयान लिए जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि सन 1993 में देश के विभिन्न महानगरों में ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के संबंध में यह मामला है.

इस मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी. इसके बाद तीन के खिलाफ मुकदमा टाडा कोर्ट में चल रहा है. उन्होंने बताया कि हमीमुद्दीन सन 2010 में गिरफ्तार हुआ था. वही सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा 2016 में गिरफ्तार हुआ था. दोनों के खिलाफ गुरुवार को टाडा कोर्ट ने चार्ज तय किए है.

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