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एफसीआरए पंजीकरण: केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई

विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए किसी भी एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठन के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) कानून के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

उच्चतम न्यायालय
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Published : Jan 24, 2022, 9:41 AM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय केंद्र के एक कथित फैसले को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सहमत हो गया, जिसके तहत 5,789 संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण खत्म हो गया है. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अमेरिका के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ग्लोबल पीस इनिशिएटिव द्वारा दायर याचिका को 24 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए किसी भी एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठन के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) कानून के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पीठ ने कहा, इस मामले को 24 जनवरी 2022 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। अनुरोध के अनुसार, केंद्र के स्थायी वकील को याचिका की अग्रिम प्रति देने की स्वतंत्रता दी जाती है.

पिछले साल के अंत तक 22,762 संगठन एफसीआरए पंजीकृत थे. एक जनवरी को यह संख्या घटकर 16,829 रह गई. इन्हें 'सक्रिय' संगठन माना गया है.

पीटीआई-भाषा

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय केंद्र के एक कथित फैसले को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सहमत हो गया, जिसके तहत 5,789 संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण खत्म हो गया है. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अमेरिका के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ग्लोबल पीस इनिशिएटिव द्वारा दायर याचिका को 24 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए किसी भी एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठन के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) कानून के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पीठ ने कहा, इस मामले को 24 जनवरी 2022 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। अनुरोध के अनुसार, केंद्र के स्थायी वकील को याचिका की अग्रिम प्रति देने की स्वतंत्रता दी जाती है.

पिछले साल के अंत तक 22,762 संगठन एफसीआरए पंजीकृत थे. एक जनवरी को यह संख्या घटकर 16,829 रह गई. इन्हें 'सक्रिय' संगठन माना गया है.

पीटीआई-भाषा

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