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क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों से मांगा जवाब - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है.

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Published : May 18, 2022, 4:12 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ क्रिश्चियन मिशेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि उन्हें पहले ही लगभग 4 साल हो चुके हैं और हमें उस दृष्टिकोण से भी देखना होगा.

मिशेल की वकील ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि जांच पूरी नहीं हुई है और इससे पहले वह दुबई में हिरासत में था. उन्होंने यह भी कहा कि इटली में उन्हें पेश होने की आवश्यकता है क्योंकि वहां भी आरोप तय किए गए हैं. हालांकि ईडी ने इससे इनकार किया और कहा कि वह इतालवी अदालत के समक्ष मामले में पक्ष नहीं हैं. अदालत ने पूछा कि क्या मिशेल ने भागने की कोशिश की थी. वहीं उसके वकील ने कहा कि नहीं, वह हमेशा दुबई में रहा है. अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया और अदालत की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ क्रिश्चियन मिशेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि उन्हें पहले ही लगभग 4 साल हो चुके हैं और हमें उस दृष्टिकोण से भी देखना होगा.

मिशेल की वकील ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि जांच पूरी नहीं हुई है और इससे पहले वह दुबई में हिरासत में था. उन्होंने यह भी कहा कि इटली में उन्हें पेश होने की आवश्यकता है क्योंकि वहां भी आरोप तय किए गए हैं. हालांकि ईडी ने इससे इनकार किया और कहा कि वह इतालवी अदालत के समक्ष मामले में पक्ष नहीं हैं. अदालत ने पूछा कि क्या मिशेल ने भागने की कोशिश की थी. वहीं उसके वकील ने कहा कि नहीं, वह हमेशा दुबई में रहा है. अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया और अदालत की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

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