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SC ने कहा- पॉक्सो एक्ट के तहत अदालतें कम सजा नहीं दे सकतीं, इसका असर पीड़ित बच्चे पर आजीवन रहेगा - sexual assault

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पॉस्को अधिनियम के तहत आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती है. क्यों कि पीड़ित बच्चे के दिमाग पर घृणित कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सुमित सक्सेना की रिपोर्ट...

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Published : Jul 8, 2023, 3:48 PM IST

Updated : Jul 8, 2023, 6:31 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बाल यौन अपराध अधिनियम (POCSO अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी की कारावास की सजा बढ़ा दी है . इसमें गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध भी शामिल है. इस बारे में यह कहते हुए कि अदालतें ऐसा नहीं कर सकतीं धारा में अपराध करें और कम सजा दें. न्यायमूर्ति अभय एस की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित बच्चे के दिमाग पर इस घृणित कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा और आरोपी की नरमी बरतने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने हाल ही में शादी की थी और पूरी तरह से सुधर गया था.

इस संबंध में न्यायमूर्ति ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि इस तथ्य के अलावा कि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, प्रतिवादी द्वारा किया गया अपराध बहुत भयानक है जिसके लिए बहुत कड़ी सजा की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि पीड़ित-बच्चे के दिमाग पर अप्रिय कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा. पीठ की ओर से न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि इसका प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा.

उन्होंने कहा, 'इसमें कोई विवाद नहीं है कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र बारह साल से कम थी. शीर्ष अदालत ने 18 नवंबर, 2021 को दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय प्रवेशन यौन हमले के अपराध का दोषी था, न कि गंभीर प्रवेशन यौन हमले का अपराध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत. उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था और इस अपील में एकमात्र सवाल यह था कि क्या प्रतिवादी पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी है.

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दी गई दस साल की सजा को घटाकर सात साल कैद में बदल दिया था, जिसे आरोपी पहले ही काट चुका है. आरोपी के वकील ने कहा कि वह पूरी तरह से सुधर गया है और वह जीवन में आगे बढ़ गया है और वास्तव में, हाल ही में उसकी शादी हुई है. वकील ने तर्क दिया कि इस स्तर पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 लागू करना और प्रतिवादी को आगे की सजा भुगतने के लिए जेल भेजना अन्याय होगा. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर स्पष्ट गलती की है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रवेशन यौन हमला नहीं था.

पीठ ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम विभिन्न प्रकार के बाल दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए बनाया गया था और यही कारण है कि यौन उत्पीड़न की विभिन्न श्रेणियों के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब कोई दंडात्मक प्रावधान से कम नहीं होगा वाक्यांश का उपयोग करता है, तो अदालतें इस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं और कम सजा नहीं दे सकती हैं. अदालतें ऐसा करने में तब तक शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो अदालत को कम सज़ा देने में सक्षम बनाता हो.

शीर्ष अदालत ने कहा हालांकि, हमें पॉक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला. इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी (अभियुक्त) उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा भुगतने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया है, उसके प्रति कोई उदारता दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है. वहीं न्यायमूर्ति ओका ने 5 जुलाई को दिए फैसले में कहा कि इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा कोर्ट ने प्रतिवादी को अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर पॉक्सो अधिनियम के तहत झांसी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. साथ ही उसके आत्मसमर्पण पर विशेष अदालत प्रतिवादी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शेष सजा भुगतने के लिए जेल भेज देगी.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने 32,000 शिक्षकों का नए सिरे से चयन करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश को किया रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बाल यौन अपराध अधिनियम (POCSO अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी की कारावास की सजा बढ़ा दी है . इसमें गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध भी शामिल है. इस बारे में यह कहते हुए कि अदालतें ऐसा नहीं कर सकतीं धारा में अपराध करें और कम सजा दें. न्यायमूर्ति अभय एस की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित बच्चे के दिमाग पर इस घृणित कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा और आरोपी की नरमी बरतने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने हाल ही में शादी की थी और पूरी तरह से सुधर गया था.

इस संबंध में न्यायमूर्ति ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि इस तथ्य के अलावा कि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, प्रतिवादी द्वारा किया गया अपराध बहुत भयानक है जिसके लिए बहुत कड़ी सजा की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि पीड़ित-बच्चे के दिमाग पर अप्रिय कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा. पीठ की ओर से न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि इसका प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा.

उन्होंने कहा, 'इसमें कोई विवाद नहीं है कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र बारह साल से कम थी. शीर्ष अदालत ने 18 नवंबर, 2021 को दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय प्रवेशन यौन हमले के अपराध का दोषी था, न कि गंभीर प्रवेशन यौन हमले का अपराध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत. उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था और इस अपील में एकमात्र सवाल यह था कि क्या प्रतिवादी पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी है.

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दी गई दस साल की सजा को घटाकर सात साल कैद में बदल दिया था, जिसे आरोपी पहले ही काट चुका है. आरोपी के वकील ने कहा कि वह पूरी तरह से सुधर गया है और वह जीवन में आगे बढ़ गया है और वास्तव में, हाल ही में उसकी शादी हुई है. वकील ने तर्क दिया कि इस स्तर पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 लागू करना और प्रतिवादी को आगे की सजा भुगतने के लिए जेल भेजना अन्याय होगा. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर स्पष्ट गलती की है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रवेशन यौन हमला नहीं था.

पीठ ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम विभिन्न प्रकार के बाल दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए बनाया गया था और यही कारण है कि यौन उत्पीड़न की विभिन्न श्रेणियों के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब कोई दंडात्मक प्रावधान से कम नहीं होगा वाक्यांश का उपयोग करता है, तो अदालतें इस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं और कम सजा नहीं दे सकती हैं. अदालतें ऐसा करने में तब तक शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो अदालत को कम सज़ा देने में सक्षम बनाता हो.

शीर्ष अदालत ने कहा हालांकि, हमें पॉक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला. इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी (अभियुक्त) उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा भुगतने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया है, उसके प्रति कोई उदारता दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है. वहीं न्यायमूर्ति ओका ने 5 जुलाई को दिए फैसले में कहा कि इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा कोर्ट ने प्रतिवादी को अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर पॉक्सो अधिनियम के तहत झांसी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. साथ ही उसके आत्मसमर्पण पर विशेष अदालत प्रतिवादी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शेष सजा भुगतने के लिए जेल भेज देगी.

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Last Updated : Jul 8, 2023, 6:31 PM IST
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