नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी व्यक्तिगत उपस्थिति के नोटिस को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है. उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि कानून का एक प्रश्न था जिसकी जांच की आवश्यकता थी और फिलहाल इस कारण की अनदेखी की गई कि समन क्यों जारी किया गया था. मेहता ने कहा कि सवाल उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बारे में है.
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे, मामले की विस्तार से सुनवाई करेंगे." माहेश्वरी को नोटिस ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो अपलोड करने की जांच के सिलसिले में जारी किया गया था. अगस्त में माहेश्वरी को माइक्रोब्लॉगिंग साइट के राजस्व रणनीति और संचालन विभाग में एक वरिष्ठ निदेशक के रूप में अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा माहेश्वरी के लिए उपस्थित थे.
मेहता ने 8 सितंबर को शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तत्कालीन ट्विटर एमडी को जारी किए गए सम्मन में हस्तक्षेप किया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 जुलाई के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसने नोटिस को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया. माहेश्वरी ने इस मामले में आदेश पारित होने से पहले सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत में एक कैविएट भी दायर किया था.
गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को नोटिस जारी कर एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के वायरल वीडियो से जुड़ी जांच में पूछताछ के लिए लोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा था. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 24 जून को गाजियाबाद में लोनी पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में माहेश्वरी को सुरक्षा प्रदान की. मामला एक वीडियो के प्रसार से जुड़ा है जिसमें बुजुर्ग अब्दुल शमद सैफी ने आरोप लगाया था कि 5 जून को कुछ युवकों ने उन्हें 'जय श्री राम' बोलने के लिए मजबूर किया था. सांप्रदायिक असंतोष को भड़काने के लिए वीडियो साझा किया गया था. 15 जून को, गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया, समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब के अलावा कांग्रेस नेताओं सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद और लेखक सबा नकवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने के ट्विटर इंडिया के अधिकारियों के अनुरोध को खारिज कर दिया था. पुलिस के अनुसार, आरोपी बुलंदशहर जिले के निवासी सैफी द्वारा बेचे गए ताबीज से नाखुश थे और उन्होंने इस मामले में किसी भी सांप्रदायिक कोण से इनकार किया. गाजियाबाद पुलिस ने घटना के तथ्यों के साथ एक बयान जारी किया था, फिर भी आरोपियों ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो नहीं हटाया. सैफी ने कथित तौर पर दावा किया कि उन पर कुछ युवकों ने हमला किया और 'जय श्री राम' का नारा लगाने के लिए मजबूर किया. लेकिन, पुलिस ने कहा, सैफी ने सात जून को दर्ज अपनी प्राथमिकी में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था.
(आईएएनएस)