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केयूएफओएस में कुलपति की नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस - डॉ के रिजी जॉन की याचिका

कुछ समय पहले केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में कुलपति की नियुक्ति के मामले में केरल हाईकोर्ट ने डॉ. के. रिजी जॉन की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. इसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Nov 21, 2022, 5:05 PM IST

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डॉ. के. रिजी जॉन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) के कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया.

जॉन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और के.के. वेणुगोपाल ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने भी इनकार कर दिया और कहा कि वे दो सप्ताह में मामले का निस्तारण करेंगे. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 'यदि आप सफल हुए, तो आपको बहाल कर दिया जाएगा.'

पढ़ें: राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ नया पुनर्विचार आवेदन दायर करेगी कांग्रेस

जॉन के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बीच कोई स्थायी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि यह याचिका का परिणाम होगा. इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी.

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डॉ. के. रिजी जॉन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) के कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया.

जॉन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और के.के. वेणुगोपाल ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने भी इनकार कर दिया और कहा कि वे दो सप्ताह में मामले का निस्तारण करेंगे. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 'यदि आप सफल हुए, तो आपको बहाल कर दिया जाएगा.'

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जॉन के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बीच कोई स्थायी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि यह याचिका का परिणाम होगा. इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी.

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