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लाभ का पद : मणिपुर के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर नोटिस जारी

मणिपुर कांग्रेस पार्टी ने भारत के चुनाव आयोग से 12 सत्ताधारी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी. संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है.

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Published : Feb 12, 2021, 4:34 PM IST

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें मणिपुर से 12 संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित करने पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अनुरुद्ध बोस की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा पहले ही एक प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन बाद में कोई भी निर्णय लेने में विफल रहा है.

पढ़ें : मणिपुर कांग्रेस की चुनाव आयोग से 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग

याचिकाकर्ता के अनुसार कुछ विधायकों द्वारा राज्यपाल को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिन्होंने लाभ के कार्यालय के आधार पर मणिपुर में नियुक्त 12 संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित किया था.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें मणिपुर से 12 संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित करने पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अनुरुद्ध बोस की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा पहले ही एक प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन बाद में कोई भी निर्णय लेने में विफल रहा है.

पढ़ें : मणिपुर कांग्रेस की चुनाव आयोग से 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग

याचिकाकर्ता के अनुसार कुछ विधायकों द्वारा राज्यपाल को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिन्होंने लाभ के कार्यालय के आधार पर मणिपुर में नियुक्त 12 संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित किया था.

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