नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सेनाओं और नौसेना में महिला अधिकारियों के मुद्दों को हल करने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक करे.
अदालत ने कहा कि वह उन महिला अधिकारियों के आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकती, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और महिलाओं के स्थाई कमीशन को लेकर दिए गए अदालत के आदेश को लागू न करने की शिकायत की. कोर्ट ने एएसजी को इस मामले में हस्तक्षेप करने और उनकी मदद करने को कहा है.