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राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट

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Published : Feb 16, 2021, 7:54 PM IST

Updated : Feb 16, 2021, 11:05 PM IST

राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के बारे में कुछ समाचार दिखाए जा रहे हैं. बता दें कि न्यायपालिका पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई के ट्वीट मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है.

सरदेसाई के ट्वीट मामले में सुप्रीम कोर्ट
सरदेसाई के ट्वीट मामले में सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के बारे में कुछ समाचार दिखाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से झूठे हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह सूचना मौजूद है. यह चूक के कारण हुई है. इसे ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि न्यायपालिका पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई के ट्वीट मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है. पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने प्रशांत भूषण मामले को लेकर न्यायपालिका की आलोचना करते हुए कई ट्वीट्स किए थे.

पिछले साल 14 अगस्त को एडवोकेट प्रशांत भूषण को न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधिश एसए बोबडे के खिलाफ ट्वीट करने पर कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था. उन्होंने अपने ट्वीट के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था और अदालत ने उन्हें एक रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया था.

नई दिल्ली : राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के बारे में कुछ समाचार दिखाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से झूठे हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह सूचना मौजूद है. यह चूक के कारण हुई है. इसे ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि न्यायपालिका पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई के ट्वीट मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है. पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने प्रशांत भूषण मामले को लेकर न्यायपालिका की आलोचना करते हुए कई ट्वीट्स किए थे.

पिछले साल 14 अगस्त को एडवोकेट प्रशांत भूषण को न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधिश एसए बोबडे के खिलाफ ट्वीट करने पर कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था. उन्होंने अपने ट्वीट के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था और अदालत ने उन्हें एक रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया था.

Last Updated : Feb 16, 2021, 11:05 PM IST

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