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Rajasthan: पुलिस की नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ की संपत्ति की फ्रीज

राजस्थान की श्रीगंगानगर पुलिस ने गुरुवार को एक नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की. पुलिस के अनुसार यह संपत्ति नशे के कारोबार से अर्जित धन से बनाई गई है.

drug smuggler property froze in Rajasthan
नशा तस्कर की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 19, 2023, 7:06 PM IST

श्रीगंगानगर. पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर की करोड़ों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया. अवैध रूप से नशा तस्करी कर आरोपी ने आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ी, कृषि भूमि अर्जित की थी. अब यह संपत्ति राज्य सरकार के अधीन रहेगी.

एसपी विकास शर्मा ने बताया कि गांव साधुवाली में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां तस्कर महावीर प्रसाद उर्फ भोलू व उसके परिवार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई करीब 5 करोड़ रुपए की चल व अचल संपत्ति को एनडीपीए एक्ट की धारा 68एफ के तहत फ्रीज किया गया. एसपी ने बताया कि नशा तस्कर महावीर प्रसाद और उसके बेटे अश्वनी कुमार से 6 साल पहले 78 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया था. साथ ही डोडा पोस्त बेचान के 1 लाख 20 हजार रुपए जब्त किये गए थे. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद भी महावीर प्रसाद के खिलाफ तीन, उसके बड़े बेटे के खिलाफ दो और छोटे लड़के के खिलाफ एक प्रकरण डोडा पोस्त की तस्करी का दर्ज किया गया है.

पढ़ें: Rajasthan : बांसवाड़ा रेंज आईजी की कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्करों की 12 करोड़ की संपत्ति सीज

एसपी ने बताया कि पूरे परिवार ने ही डोडा पोस्त की तस्करी से पिछले छह सालों में करीब पांच करोड़ की संपत्ति अर्जित की, जिसमें आलीशान मकान, कृषि भूमि, लग्जरी गाड़ी शामिल है. एसपी ने बताया कि इस परिवार की संपत्ति का जवाहर नगर पुलिस थाना प्रभारी पृथ्वीपालसिंह और हेड कॉन्स्टेबल अब्दुल जब्बार ने संपत्ति का ब्योरा तैयार किया एवं संबंधित विभागों से सम्पत्ति का मूल्यांकन करवा कर दस्तावेज प्राप्त किए. इसके बाद सक्षम स्तर से अनुमति मिलने के बाद आज इस सम्पति को फ्रीज कर दिया गया. उन्होंने बताया कि यह सम्पति अब राज्य सरकार के अधीन रहेगी और आगामी आदेशों तक आरोपी इस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकेगा.

श्रीगंगानगर. पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर की करोड़ों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया. अवैध रूप से नशा तस्करी कर आरोपी ने आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ी, कृषि भूमि अर्जित की थी. अब यह संपत्ति राज्य सरकार के अधीन रहेगी.

एसपी विकास शर्मा ने बताया कि गांव साधुवाली में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां तस्कर महावीर प्रसाद उर्फ भोलू व उसके परिवार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई करीब 5 करोड़ रुपए की चल व अचल संपत्ति को एनडीपीए एक्ट की धारा 68एफ के तहत फ्रीज किया गया. एसपी ने बताया कि नशा तस्कर महावीर प्रसाद और उसके बेटे अश्वनी कुमार से 6 साल पहले 78 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया था. साथ ही डोडा पोस्त बेचान के 1 लाख 20 हजार रुपए जब्त किये गए थे. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद भी महावीर प्रसाद के खिलाफ तीन, उसके बड़े बेटे के खिलाफ दो और छोटे लड़के के खिलाफ एक प्रकरण डोडा पोस्त की तस्करी का दर्ज किया गया है.

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एसपी ने बताया कि पूरे परिवार ने ही डोडा पोस्त की तस्करी से पिछले छह सालों में करीब पांच करोड़ की संपत्ति अर्जित की, जिसमें आलीशान मकान, कृषि भूमि, लग्जरी गाड़ी शामिल है. एसपी ने बताया कि इस परिवार की संपत्ति का जवाहर नगर पुलिस थाना प्रभारी पृथ्वीपालसिंह और हेड कॉन्स्टेबल अब्दुल जब्बार ने संपत्ति का ब्योरा तैयार किया एवं संबंधित विभागों से सम्पत्ति का मूल्यांकन करवा कर दस्तावेज प्राप्त किए. इसके बाद सक्षम स्तर से अनुमति मिलने के बाद आज इस सम्पति को फ्रीज कर दिया गया. उन्होंने बताया कि यह सम्पति अब राज्य सरकार के अधीन रहेगी और आगामी आदेशों तक आरोपी इस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकेगा.

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