मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मुंबई की एक 'चॉल' के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत (60) को उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक अगस्त को गिरफ्तार किया था.
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#UPDATE | Mumbai: Special PMLA court extends Shiv Sena MP Sanjay Raut's judicial custody till 19th September, in the Patra Chawl land scam case. https://t.co/tOEHEsHB5k
— ANI (@ANI) September 5, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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उन्हें सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी. शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने सभी आरोपों से इनकार किया है और अपने खिलाफ ईडी के मामले को 'फर्जी' बताया है.
पढ़ें: धन शोधन मामला में कोर्ट ने राउत की कस्टडी पांच सितम्बर तक बढ़ाई
बता दें, मुंबई की एक विशेष अदालत ने शहर में एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले (Money laundering case) में शिवसेना के सांसद संजय राउत (mp sanjay raut) की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को पांच सितंबर तक बढ़ाई थी. गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत (60) को गोरेगांव उपनगर स्थित पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक अगस्त को गिरफ्तार किया था.