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UP NEWS: सपा विधायक विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा, 22 साल बाद आया फैसला

प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव (sp mla vijma yadav) को कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है.

सपा विधायक विजमा यादव
सपा विधायक विजमा यादव
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Published : Feb 23, 2023, 9:59 PM IST

प्रयागराजः प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक विजमा यादव (sp mla vijma yadav) को 22 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही विधायक पर जुर्माना भी लगाया गया है. सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही कोर्ट ने 20 हजार के मुचलके पर विजमा यादव को जमानत भी दे दी.

सपा विधायक विजमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 341, 504, 353 और 332 के साथ ही 7 CLA एक्ट में 22 साल पुराने मामले में सुनवाई चल रही थी. जिसमें एमपी एमएलए जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा सुनायी है. हालांकि इस सजा से विजमा यादव की विधायकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. डेढ़ साल की सजा और जुर्माने के बावजूद के बाद जमानती धाराएं होने के चलते कोर्ट ने विधायक को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.

ये भी पढ़ेंः Fatehpur Minor Rape Case के आरोपी को 8 साल बाद सजा, 10 साल की जेल

उल्लेखनीय है कि साल 2000 में विजमा यादव के खिलाफ सराय इनायत थाने में बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस टीम पर पथराव और सड़क जाम करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. इसके बाद 22 साल तक कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को फैसला आया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव को अलग-अलग धाराओं में एक महीने से लेकर डेढ़ साल तक की सजा सुनायी है. इसके साथ ही एक हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है.

ये भी पढ़ेंः यूपी में चली योगी की तबादला एक्सप्रेस, पांच और IAS Transfer, जानिए किसको कहां मिली तैनाती

प्रयागराजः प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक विजमा यादव (sp mla vijma yadav) को 22 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही विधायक पर जुर्माना भी लगाया गया है. सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही कोर्ट ने 20 हजार के मुचलके पर विजमा यादव को जमानत भी दे दी.

सपा विधायक विजमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 341, 504, 353 और 332 के साथ ही 7 CLA एक्ट में 22 साल पुराने मामले में सुनवाई चल रही थी. जिसमें एमपी एमएलए जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा सुनायी है. हालांकि इस सजा से विजमा यादव की विधायकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. डेढ़ साल की सजा और जुर्माने के बावजूद के बाद जमानती धाराएं होने के चलते कोर्ट ने विधायक को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.

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उल्लेखनीय है कि साल 2000 में विजमा यादव के खिलाफ सराय इनायत थाने में बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस टीम पर पथराव और सड़क जाम करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. इसके बाद 22 साल तक कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को फैसला आया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव को अलग-अलग धाराओं में एक महीने से लेकर डेढ़ साल तक की सजा सुनायी है. इसके साथ ही एक हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है.

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