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सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस : अमित शुक्ला को इलाज के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के आरोपी अमित शुक्ला को इलाज के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है (soumya vishwanathan murder case).

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Published : Feb 25, 2022, 8:45 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले के आरोपी अमित शुक्ला को इलाज के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. एडिशनल सेशंस जज अनिल कुमार ने आरोपी को पचास हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान अमित शुक्ला के वकील अमित कुमार ने कहा कि आरोपी की किडनी में स्टोन है जिसका आपरेशन कराना जरूरी है.

वकील ने बताया कि अमित शुक्ला काे 13 जनवरी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 16 जनवरी को उसे एक सर्जरी के जरिये स्टेंट डाला गया था. अब इस स्टेंट को हटाने के लिए आपरेशन करने की जरूरत है. डॉक्टरों ने सलाह दी है कि स्टेंट को हटाने के बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा. उन्होंने ऑपरेशन के लिए आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. वह मकोका की धाराओं के तहत जेल में बंद है. इस मामले में ट्रायल भी अंतिम चरण में है और अभियोजन पक्ष के केवल एक गवाह का ही परीक्षण किया जाना बाकी है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसके भागने की आशंका है.

बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त कर दी गई थी. इस मामले में अमित शुक्ला के अलावा बलजीत मलिक और रवि कपूर भी आरोपी हैं. रवि कपूर और अमित शुक्ला काे आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है.

पढ़ें- जिगिषा घोष मर्डर: दोषी रवि कपूर को हुआ कोरोना, HC ने जमानत देने से किया इनकार

पढ़ें- नाबालिग बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दावा, 5 करोड़ रुपये मुआवजा मांगा

नई दिल्ली : दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले के आरोपी अमित शुक्ला को इलाज के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. एडिशनल सेशंस जज अनिल कुमार ने आरोपी को पचास हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान अमित शुक्ला के वकील अमित कुमार ने कहा कि आरोपी की किडनी में स्टोन है जिसका आपरेशन कराना जरूरी है.

वकील ने बताया कि अमित शुक्ला काे 13 जनवरी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 16 जनवरी को उसे एक सर्जरी के जरिये स्टेंट डाला गया था. अब इस स्टेंट को हटाने के लिए आपरेशन करने की जरूरत है. डॉक्टरों ने सलाह दी है कि स्टेंट को हटाने के बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा. उन्होंने ऑपरेशन के लिए आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. वह मकोका की धाराओं के तहत जेल में बंद है. इस मामले में ट्रायल भी अंतिम चरण में है और अभियोजन पक्ष के केवल एक गवाह का ही परीक्षण किया जाना बाकी है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसके भागने की आशंका है.

बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त कर दी गई थी. इस मामले में अमित शुक्ला के अलावा बलजीत मलिक और रवि कपूर भी आरोपी हैं. रवि कपूर और अमित शुक्ला काे आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है.

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