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यूपी में मुस्लिम युवक को पीटने वाले तीन आरोपी जमानत पर रिहा

कानपुर में एक मुस्लिम ई-रिक्शा चालक की कथित तौर पर पिटाई और उससे जबरन 'जय श्री राम' का नारा लगवाने के मामले में विहिप से जुड़े एक व्यक्ति सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि गुरुवार को गिरफ्तार किये गये तीन आरोपियों को थाने से ही जमानत दे दी गई है.

मुस्लिम युवक
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Published : Aug 13, 2021, 11:01 PM IST

कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मुस्लिम ई-रिक्शा चालक की कथित तौर पर पिटाई और उससे जबरन 'जय श्री राम' का नारा लगवाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) से जुड़े एक व्यक्ति सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को गिरफ्तार किये गये तीन आरोपियों को थाने से ही जमानत दे दी गई क्योंकि उनके खिलाफ लगाई गई धाराओं में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है जबकि शुक्रवार को गिरफ्तार किये गये तीन आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में हैं.

यह घटना कानपुर के बर्रा इलाके में कच्ची बस्ती में बुधवार को हुई. कानपुर के पुलिस आयुक्‍त असीम अरुण ने से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि गुरुवार को गिरफ्तार तीन लोगों को थाने से रिहा कर दिया गया क्योंकि अपराध में अधिकतम सात साल से कम की सजा का प्रावधान है.

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (बवाल), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 295 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है .

पुलिस ने बताया कि थाने से जमानत पाने वालों में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) से जुड़े अमन गुप्ता, राजेश उर्फ जय और राहुल शामिल हैं, जिन्हें बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा, अंकित वर्मा, केसु और शिवम सहित तीन और लोगों को शुक्रवार को यहां गिरफ्तार किया गया. पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है.

थाना प्रभारी (बर्रा) हरमीत सिंह ने कहा कि पीड़ित के साथ मारपीट करने और उसे 'जय श्री राम' बोलने के लिए कहने के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है. थाना प्रभारी ने कहा कि शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को भी उचित पूछताछ के बाद थाने से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना के एक मिनट के वीडियो में 45 वर्षीय असरार अहमद को कुछ व्यक्तियों द्वारा पीटते और उससे 'जय श्री राम' का नारा लगवाते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में अहमद की बेटी अपने पिता को बचाने का प्रयास करते हुए और रोते हुए हमलावरों से पिता को नहीं पीटने की गुहार लगाते हुए दिख रही है.

कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने बताया कि बृहस्पतिवार रात को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में से एक अमन गुप्ता विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार, गुप्ता के अलावा राजेश उर्फ जय और राहुल को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है और वे बर्रा इलाके के निवासी हैं.

अरुण ने बताया कि पीड़ित को पुलिस ने बचाया और वे उसे थाने लेकर गई. वीडियो में पिटाई करते दिख रहे लोगों के खिलाफ पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

कानपुर की पुलिस उपाधीक्षक (दक्षिणी) रवीना त्यागी ने कहा ' वायरल वीडियो जैसे ही हमारी जानकारी में आया इसका संज्ञान लेते हुए हमने भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.'

उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. गिरफ्तारी के बाद विहिप से जुड़े कुछ लोगों ने बृहस्पतिवार की रात डीसीपी दफ्तर के बाहर धरना भी दिया. पुलिस द्वारा समझाए जाने के बाद इन लोगों ने अपना धरना समाप्त किया.

(पीटीआई-भाषा)

कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मुस्लिम ई-रिक्शा चालक की कथित तौर पर पिटाई और उससे जबरन 'जय श्री राम' का नारा लगवाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) से जुड़े एक व्यक्ति सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को गिरफ्तार किये गये तीन आरोपियों को थाने से ही जमानत दे दी गई क्योंकि उनके खिलाफ लगाई गई धाराओं में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है जबकि शुक्रवार को गिरफ्तार किये गये तीन आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में हैं.

यह घटना कानपुर के बर्रा इलाके में कच्ची बस्ती में बुधवार को हुई. कानपुर के पुलिस आयुक्‍त असीम अरुण ने से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि गुरुवार को गिरफ्तार तीन लोगों को थाने से रिहा कर दिया गया क्योंकि अपराध में अधिकतम सात साल से कम की सजा का प्रावधान है.

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (बवाल), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 295 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है .

पुलिस ने बताया कि थाने से जमानत पाने वालों में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) से जुड़े अमन गुप्ता, राजेश उर्फ जय और राहुल शामिल हैं, जिन्हें बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा, अंकित वर्मा, केसु और शिवम सहित तीन और लोगों को शुक्रवार को यहां गिरफ्तार किया गया. पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है.

थाना प्रभारी (बर्रा) हरमीत सिंह ने कहा कि पीड़ित के साथ मारपीट करने और उसे 'जय श्री राम' बोलने के लिए कहने के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है. थाना प्रभारी ने कहा कि शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को भी उचित पूछताछ के बाद थाने से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना के एक मिनट के वीडियो में 45 वर्षीय असरार अहमद को कुछ व्यक्तियों द्वारा पीटते और उससे 'जय श्री राम' का नारा लगवाते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में अहमद की बेटी अपने पिता को बचाने का प्रयास करते हुए और रोते हुए हमलावरों से पिता को नहीं पीटने की गुहार लगाते हुए दिख रही है.

कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने बताया कि बृहस्पतिवार रात को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में से एक अमन गुप्ता विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार, गुप्ता के अलावा राजेश उर्फ जय और राहुल को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है और वे बर्रा इलाके के निवासी हैं.

अरुण ने बताया कि पीड़ित को पुलिस ने बचाया और वे उसे थाने लेकर गई. वीडियो में पिटाई करते दिख रहे लोगों के खिलाफ पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

कानपुर की पुलिस उपाधीक्षक (दक्षिणी) रवीना त्यागी ने कहा ' वायरल वीडियो जैसे ही हमारी जानकारी में आया इसका संज्ञान लेते हुए हमने भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.'

उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. गिरफ्तारी के बाद विहिप से जुड़े कुछ लोगों ने बृहस्पतिवार की रात डीसीपी दफ्तर के बाहर धरना भी दिया. पुलिस द्वारा समझाए जाने के बाद इन लोगों ने अपना धरना समाप्त किया.

(पीटीआई-भाषा)

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