ETV Bharat / bharat

नोएडा ट्विन टावर मामला : SIT की टीम पहुंची नोएडा प्राधिकरण, मची खलबली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने नोएडा ट्विन टावर मामले में एसआईटी गठित कर दी थी. आज एसआईटी की टीम जांच के लिए नोएडा प्राधिकरण पहुंची.

Noida Authority
Noida Authority
author img

By

Published : Sep 6, 2021, 5:37 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93-A में सुपरटेक बिल्डर के दो 40 मंजला अपार्टमेंट को गिराने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. आज चार सदस्यीय एसआईटी ने नोएडा के सेक्टर-6 स्थित नोएडा विकास प्राधिकरण के ऑफिस पहुंची है.

प्राधिकरण के ऑफिस में एसआईटी की टीम के पहुंचने पर वहां हड़कंप मच गया. यह टीम जिस समय बहुमंजिला अपार्टमेंट बने थे उस वक्त के अधिकारियों के संबंध में जांच करेगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने संजीव मित्तल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया और उसे 2004 से 2017 के बीच नोएडा प्राधिकरण में तैनात उन अधिकारियों की सूची बनाने और जांच करने का आदेश दिया है, जिनकी मिलीभगत ट्विन टावर बनाने में रही है.

ये भी पढ़ें- नोएडा ट्विन टावर मामला : सीएम योगी ने SIT गठित करने का आदेश दिया

नोएडा के सेक्टर 93-A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर मामले में बिल्डरों और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की साठगांठ खुलकर उजागर हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर इसका जिक्र किया है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक काे झटका, 40 मंजिला दो टॉवर्स काे गिराने का आदेश

कोर्ट ने साफ किया है कि यह कंस्ट्रक्शन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत से ही हो पाया है. कोर्ट ने दोनों टावरों को 3 महीने में गिराने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि निर्माण ढहाने पर होने वाले खर्च की वसूली बिल्डर से की जाएगी.

नई दिल्ली/नोएडा : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93-A में सुपरटेक बिल्डर के दो 40 मंजला अपार्टमेंट को गिराने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. आज चार सदस्यीय एसआईटी ने नोएडा के सेक्टर-6 स्थित नोएडा विकास प्राधिकरण के ऑफिस पहुंची है.

प्राधिकरण के ऑफिस में एसआईटी की टीम के पहुंचने पर वहां हड़कंप मच गया. यह टीम जिस समय बहुमंजिला अपार्टमेंट बने थे उस वक्त के अधिकारियों के संबंध में जांच करेगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने संजीव मित्तल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया और उसे 2004 से 2017 के बीच नोएडा प्राधिकरण में तैनात उन अधिकारियों की सूची बनाने और जांच करने का आदेश दिया है, जिनकी मिलीभगत ट्विन टावर बनाने में रही है.

ये भी पढ़ें- नोएडा ट्विन टावर मामला : सीएम योगी ने SIT गठित करने का आदेश दिया

नोएडा के सेक्टर 93-A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर मामले में बिल्डरों और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की साठगांठ खुलकर उजागर हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर इसका जिक्र किया है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक काे झटका, 40 मंजिला दो टॉवर्स काे गिराने का आदेश

कोर्ट ने साफ किया है कि यह कंस्ट्रक्शन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत से ही हो पाया है. कोर्ट ने दोनों टावरों को 3 महीने में गिराने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि निर्माण ढहाने पर होने वाले खर्च की वसूली बिल्डर से की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.