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UP : मुरादनगर श्मशान घाट हादसे में SIT ने दाखिल की चार्जशीट, 5 को ठहराया दोषी

उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अनुसंधान दल (SIT) ने गाजियाबाद के मुरादनगर श्मशान स्थल पर हुए हादसे में आरोपित पांच अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें मुरादनगर नगरपालिका परिषद की तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) निहारिका सिंह चौहान समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया है.

श्मशान घाट
श्मशान घाट
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Published : Apr 8, 2021, 6:40 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अनुसंधान दल (SIT) ने गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट पर हुए हादसे में आरोपित पांच अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें मुरादनगर नगरपालिका परिषद की तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) निहारिका सिंह चौहान समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया है.

जनवरी में हुआ था हादसा

एसआईटी के डीजी डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि हादसे की गहन विवेचना के बाद पर्याप्त मौखिक, अभिलेखीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पांच अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है. जांच में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (SBRI) रुड़की का भी तकनीकी सहयोग लिया गया. एसबीआरआई के विशेषज्ञों ने घटनास्थल की जांच भी की थी.

पढ़ें- एनआईए का कोर्ट में दावा, एंटीलिया कांड में मनसुख हिरेन भी था शामिल

इनके खिलाफ की गई थी कार्रवाई

इसमें मुरादनगर नगर पालिका परिषद की तत्कालीन ईओ निहारिका सिंह चौहान, नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त अवर अभियंता चंद्रपाल सिंह, ठेकेदार अजय त्यागी व संजय गर्ग तथा सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं. इन्हीं अभियुक्तों को गाजियाबाद जिला पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था.

ये है पूरा मामला

शासन की मंजूरी मिलने के बाद एसआईटी ने इन अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 304, 337, 338, 427 व 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत आरोपित किया है. मामले की जांच अभी जारी है. मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भूमिका के बारे में भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में बंबा रोड पर उखलारसी गांव स्थित श्मशानघाट पर तीन जनवरी 2021 को नवनिर्मित छत ढह जाने से अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 24 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस संबंध में मुरादनगर थाने में दर्ज मुकदमा बाद में एसआईटी को स्थानान्तरित कर दिया गया था.

पढ़ें- केरल के कन्नूर में आईयूएमएल सदस्य की मौत के बाद भड़की हिंसा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अनुसंधान दल (SIT) ने गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट पर हुए हादसे में आरोपित पांच अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें मुरादनगर नगरपालिका परिषद की तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) निहारिका सिंह चौहान समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया है.

जनवरी में हुआ था हादसा

एसआईटी के डीजी डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि हादसे की गहन विवेचना के बाद पर्याप्त मौखिक, अभिलेखीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पांच अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है. जांच में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (SBRI) रुड़की का भी तकनीकी सहयोग लिया गया. एसबीआरआई के विशेषज्ञों ने घटनास्थल की जांच भी की थी.

पढ़ें- एनआईए का कोर्ट में दावा, एंटीलिया कांड में मनसुख हिरेन भी था शामिल

इनके खिलाफ की गई थी कार्रवाई

इसमें मुरादनगर नगर पालिका परिषद की तत्कालीन ईओ निहारिका सिंह चौहान, नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त अवर अभियंता चंद्रपाल सिंह, ठेकेदार अजय त्यागी व संजय गर्ग तथा सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं. इन्हीं अभियुक्तों को गाजियाबाद जिला पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था.

ये है पूरा मामला

शासन की मंजूरी मिलने के बाद एसआईटी ने इन अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 304, 337, 338, 427 व 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत आरोपित किया है. मामले की जांच अभी जारी है. मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भूमिका के बारे में भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में बंबा रोड पर उखलारसी गांव स्थित श्मशानघाट पर तीन जनवरी 2021 को नवनिर्मित छत ढह जाने से अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 24 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस संबंध में मुरादनगर थाने में दर्ज मुकदमा बाद में एसआईटी को स्थानान्तरित कर दिया गया था.

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