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Sidhi Urination Case: सरकार की जांच पर भरोसा नहीं!, सीधी पेशाब कांड की पड़ताल के लिए कांग्रेस ने गठित की जांच समिति

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Published : Jul 6, 2023, 7:13 AM IST

Updated : Jul 6, 2023, 7:34 AM IST

सीधी पेशाब कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती. कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है. कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ और डॉ. गोविंद सिंह के नेतृत्व में हम सभी विधायक 10 जुलाई को राज्यपाल से मिलने जाएंगे.

Sidhi urination case
कांग्रेस की जांच समिति

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सीधी में पेशाब करने की घटना की जांच के लिए बुधवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने का विडियो वायरल होने के बाद चुनावी राज्य एमपी में चर्चा का विषय बना हुआ है. एमपी कांग्रेस की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पैनल को राज्य प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के आदेश पर एक साथ रखा गया था. समिति मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करेगी और 8 जुलाई तक प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी. 5 सदस्यीय समिति में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, माणिक सिंह, लाल चंद्र गुप्ता, सरस्वती सिंह और बसंत कौल शामिल हैं. घटना को लेकर 10 जुलाई को कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे. एक बिंदु- घटना पर राज्यपाल को सिलसिलेवार विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

सीधी का दौरा करेगी कांग्रेस जांच कमेटी: बुधवार को एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी विधायक राज्य में दलितों और आदिवासियों के कथित दमन के बारे में पार्टी की चिंताओं को उठाने के लिए 10 जुलाई को राज्यपाल से मिलेंगे. पटवारी ने घोषणा की कि कांग्रेस विधायक 10 जुलाई को आदिवासियों पर कथित अत्याचारों की सूची के साथ राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल से मिलेंगे और उन्हें बिंदुवार रिपोर्ट भी देंगे. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस कमेटी सीधी का दौरा करेगी और कुबरी गांव में पेशाब करने की घटना के हर पहलू की जांच करेगी.

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आरोपी पर कार्रवाई: वायरल वीडियो में आरोपी को कथित तौर पर नशे की हालत में एक व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करते देखा गया. आरोपी प्रवेश शुक्ला की पहचान कुबरी गांव के निवासी के रूप में की गई. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सीएम चौहान ने मंगलवार को मामले का संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. आरोपी पर एनएसए के तहत मामला दर्ज करने को कहा. इस बीच बुधवार को राज्य सरकार के आदेश पर आरोपी का आवास ढहा दिया गया. सीएम के निर्देश के बाद, बहारी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 504, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) (एस) और एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया.

Input: ANI

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सीधी में पेशाब करने की घटना की जांच के लिए बुधवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने का विडियो वायरल होने के बाद चुनावी राज्य एमपी में चर्चा का विषय बना हुआ है. एमपी कांग्रेस की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पैनल को राज्य प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के आदेश पर एक साथ रखा गया था. समिति मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करेगी और 8 जुलाई तक प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी. 5 सदस्यीय समिति में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, माणिक सिंह, लाल चंद्र गुप्ता, सरस्वती सिंह और बसंत कौल शामिल हैं. घटना को लेकर 10 जुलाई को कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे. एक बिंदु- घटना पर राज्यपाल को सिलसिलेवार विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

सीधी का दौरा करेगी कांग्रेस जांच कमेटी: बुधवार को एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी विधायक राज्य में दलितों और आदिवासियों के कथित दमन के बारे में पार्टी की चिंताओं को उठाने के लिए 10 जुलाई को राज्यपाल से मिलेंगे. पटवारी ने घोषणा की कि कांग्रेस विधायक 10 जुलाई को आदिवासियों पर कथित अत्याचारों की सूची के साथ राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल से मिलेंगे और उन्हें बिंदुवार रिपोर्ट भी देंगे. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस कमेटी सीधी का दौरा करेगी और कुबरी गांव में पेशाब करने की घटना के हर पहलू की जांच करेगी.

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आरोपी पर कार्रवाई: वायरल वीडियो में आरोपी को कथित तौर पर नशे की हालत में एक व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करते देखा गया. आरोपी प्रवेश शुक्ला की पहचान कुबरी गांव के निवासी के रूप में की गई. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सीएम चौहान ने मंगलवार को मामले का संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. आरोपी पर एनएसए के तहत मामला दर्ज करने को कहा. इस बीच बुधवार को राज्य सरकार के आदेश पर आरोपी का आवास ढहा दिया गया. सीएम के निर्देश के बाद, बहारी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 504, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) (एस) और एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया.

Input: ANI

Last Updated : Jul 6, 2023, 7:34 AM IST
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