प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके पांच गुर्गों पर 2016 के मुकदमे में आरोप तय कर दिया है. नैनी थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक बाहुबली अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के साथ शुआट्स यूनिवर्सिटी में घुसकर वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर हंगामा किया था. इसके साथ ही असलहे के बल पर जान से मारने की धमकी दी थी. यही नहीं. यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट टीचर के साथ लूटपाट कर कैम्पस में अफरा-तफरी मचाने का भी इन पर आरोप था.
कई धाराओं में आरोप तय
फूलपुर के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के साथ ही सिराज, नीलू उर्फ मोहम्मद राशिद, बालम उर्फ अख्तर, नसीम अहमद और मोहम्मद फैज के खिलाफ कई धाराओं में आरोप तय किया गया है. 14 दिसंबर 2016 को नैनी थाने में दर्ज मुकदमें की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए. स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने सभी आरोपियों पर धारा 147,148,149,323,504,506,427 और 7 सीएल एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं.
2017 में बढ़ीं पूर्व सांसद की मुसीबतें
दिसबंर 2016 को प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र स्थित शुआट्स यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के मामले के बाद ही अतीक अहमद जेल गए थे. इसी मामले में जेल जाने के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और तभी से अतीक अहमद जेल में बंद हैं.
सत्ता परिवर्तन के साथ ही अतीक अहमद पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता गया, जिसके बाद अतीक अहमद के भाई कई मामलों में वांछित चल रहे पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, लखनऊ के व्यापारी को अगवा कर धमकाने और मारपीट करने के आरोपी अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर की भी पुलिस और सीबीआई तलाश कर रही है.
हाल ही में AIMIM में शामिल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे बेटे अली पर भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.