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गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत पर हुई सुनवाई, HC ने फैसला सुरक्षित रखा - श्रीकांत त्यागी को हाई कोर्ट से मिली जमानत

यूपी के नोएडा में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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गालीबाज श्रीकांत त्यागी
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Published : Sep 22, 2022, 6:53 PM IST

Updated : Sep 22, 2022, 10:11 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला से अभद्रता करने के आरोपी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के श्रीकांत त्यागी की जमानत पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हों गई. त्यागी की जमानत अर्ज़ी पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने सुनवाई की. इस मामले में श्रीकांत के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे. श्रीकांत त्यागी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी. अन्य धाराओं में श्रीकांत को पहले ही स्थानीय जमानत की अदालत से मिल गई थी लेकिन गैंगस्टर के मामले में उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी.

हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने रखा. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्रीकांत को जमानत पर निर्णय सुरक्षित रखा है. उल्लेखनीय है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मसले में पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था. मुकदमा दर्ज़ होने के बाद श्रीकांत फरार हों गया था. उसे बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

गौरतलब है कि नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बीते 5 अगस्त को महिला से गाली-गलौज करते हुए श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था. विवाद बढ़ने पर पुलिस ने इस मामले में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. इधर वीडियो वायरल होने के बाद से ही त्यागी फरार हो गया था. इसके बाद त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था. पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश कर रही थीं. इसके बाद 9 अगस्त को उसे मेरठ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

यह भी पढ़ें- शादी का झांसा देकर युवती से रेप करने वाले मौलाना को 10 साल की सजा

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला से अभद्रता करने के आरोपी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के श्रीकांत त्यागी की जमानत पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हों गई. त्यागी की जमानत अर्ज़ी पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने सुनवाई की. इस मामले में श्रीकांत के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे. श्रीकांत त्यागी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी. अन्य धाराओं में श्रीकांत को पहले ही स्थानीय जमानत की अदालत से मिल गई थी लेकिन गैंगस्टर के मामले में उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी.

हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने रखा. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्रीकांत को जमानत पर निर्णय सुरक्षित रखा है. उल्लेखनीय है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मसले में पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था. मुकदमा दर्ज़ होने के बाद श्रीकांत फरार हों गया था. उसे बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

गौरतलब है कि नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बीते 5 अगस्त को महिला से गाली-गलौज करते हुए श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था. विवाद बढ़ने पर पुलिस ने इस मामले में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. इधर वीडियो वायरल होने के बाद से ही त्यागी फरार हो गया था. इसके बाद त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था. पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश कर रही थीं. इसके बाद 9 अगस्त को उसे मेरठ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

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Last Updated : Sep 22, 2022, 10:11 PM IST
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