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मथुरा: कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई टली

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में शुक्रवार को पहली बार एक साथ नौ वादों पर मथुरा की अदालत में सुनवाई होनी थी. सभी याचिकाओं में में मस्जिद हटाने की मांग की गयी है. न्यायालय में नो वर्क होने के कारण सुनवाई टल गयी.

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shri krishna janmabhoomi case
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Published : Jul 1, 2022, 8:30 AM IST

Updated : Jul 1, 2022, 12:40 PM IST

मथुरा: अदालत में आज श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में नौ वादों और करीब 15 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई शुक्रवार को टल गयी. दो याचिकाओं पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी. वहीं अन्य सभी याचिकाओं पर 15 जुलाई को अदालत सुनवाई करेगी. शुक्रवार को न्यायालय में नो वर्क होने के कारण सुनवाई टल गयी. श्रीकृष्ण विराजमान और ठाकुर केशवदेव के भक्त बनकर अदालत में याचिका दाखिल करने वाले वादीगण सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक साथ सामने रखे जाने हैं. सभी वादों में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई है.

इन वादों को होनी थी सुनवाई

  • ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव में जय भगवान गोयल, सौरभ गौड़, राजेंद्र माहेश्वरी व महेंद्र प्रताप सिंह वाद संख्या 950/20.
  • हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव के वाद संख्या 152/21.
  • मंदिर कटरा केशवदेव के सेवायत पवन कुमार शास्त्री के वाद संख्या 107/20.
  • अनिल कुमार त्रिपाठी के वाद संख्या 252/21.
  • दिनेश चंद शर्मा के वाद संख्या 174/21.
  • जितेंद्र सिंह विशेन के वाद संख्या 620/21.
  • गोपाल गिरी के वाद संख्या 683/21.
  • पंकज सिंह के वाद संख्या 777/21.
  • रंजना अग्निहोत्री आदि के वाद में होनी थी.

इन प्रार्थना पत्रों पर भी होनी थी सुनवाई
महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट कमीशन नियुक्त करने, ईदगाह परिसर का आर्किलोजिकल सर्वे कराने, यथास्थिति कायम करने, रिसीविर नियुक्त करने सहित करीब सात प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिए हुए हैं. सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक और पूजा करने, गंगाजल से ईदगाह को शुद्ध करने, माइक पर अजान बंद करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किए हैं. मनीष यादव ने ईदगाह परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से कराए जाने और आर्किलोजिकल सर्वे कराने के लिए प्रार्थना पत्र अदालत में दिया है.

ये भी पढ़ें- उदयपुर हत्याकांड: आरोपियों का यूपी से कनेक्शन जानने राजस्थान पहुंची UP ATS

जमीन से कब्जा हटवाने के लिए सबसे पहला वाद 25 सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया था, जिसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया.

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मथुरा: अदालत में आज श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में नौ वादों और करीब 15 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई शुक्रवार को टल गयी. दो याचिकाओं पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी. वहीं अन्य सभी याचिकाओं पर 15 जुलाई को अदालत सुनवाई करेगी. शुक्रवार को न्यायालय में नो वर्क होने के कारण सुनवाई टल गयी. श्रीकृष्ण विराजमान और ठाकुर केशवदेव के भक्त बनकर अदालत में याचिका दाखिल करने वाले वादीगण सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक साथ सामने रखे जाने हैं. सभी वादों में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई है.

इन वादों को होनी थी सुनवाई

  • ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव में जय भगवान गोयल, सौरभ गौड़, राजेंद्र माहेश्वरी व महेंद्र प्रताप सिंह वाद संख्या 950/20.
  • हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव के वाद संख्या 152/21.
  • मंदिर कटरा केशवदेव के सेवायत पवन कुमार शास्त्री के वाद संख्या 107/20.
  • अनिल कुमार त्रिपाठी के वाद संख्या 252/21.
  • दिनेश चंद शर्मा के वाद संख्या 174/21.
  • जितेंद्र सिंह विशेन के वाद संख्या 620/21.
  • गोपाल गिरी के वाद संख्या 683/21.
  • पंकज सिंह के वाद संख्या 777/21.
  • रंजना अग्निहोत्री आदि के वाद में होनी थी.

इन प्रार्थना पत्रों पर भी होनी थी सुनवाई
महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट कमीशन नियुक्त करने, ईदगाह परिसर का आर्किलोजिकल सर्वे कराने, यथास्थिति कायम करने, रिसीविर नियुक्त करने सहित करीब सात प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिए हुए हैं. सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक और पूजा करने, गंगाजल से ईदगाह को शुद्ध करने, माइक पर अजान बंद करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किए हैं. मनीष यादव ने ईदगाह परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से कराए जाने और आर्किलोजिकल सर्वे कराने के लिए प्रार्थना पत्र अदालत में दिया है.

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जमीन से कब्जा हटवाने के लिए सबसे पहला वाद 25 सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया था, जिसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया.

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Last Updated : Jul 1, 2022, 12:40 PM IST
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