प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटरों की जिला कोर्ट में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई गई. प्रतापगढ़ जेल में बंद शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या को प्रतापगढ़ जेल से ऑनलाइन जोड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. कोर्ट में आज तीनों शूटरों के ऊपर आरोप तय होना था. लेकिन, शूटरों की तरफ से वकील करने के लिए मोहलत मांगी गई. इसके बाद कोर्ट ने 16 अगस्त तक का समय वकील करने के लिए दिया. इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई भी अब 16 अगस्त को होगी.
अतीक अहमद और उसने भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटरों के ऊपर आज जनपद न्यायलय में आरोप तय होने की कार्यवाही होनी थी. पिछली सुनवाई पर ही कोर्ट ने 10 अगस्त को आरोप तय करने के लिए तारीख तय कर दी थी. आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशकर उन पर माफिया बंधुओं की हत्या का आरोप तय करना था. लेकिन, कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू हुई. इसके बाद प्रतापगढ़ जेल से तीनों आरोपियों को वीसी के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया. कोर्ट के आरोप तय करने से पहले आरोपियों की तरफ से कोर्ट से गुहार लगाई गई कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए वकील करने का समय दिया जाए. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अपना वकील करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया. एसआईटी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर कोर्ट अब 16 अगस्त को तीनों शूटरों के ऊपर आरोप तय करेगी.
15 अप्रैल को हुई थी अतीक और अशरफ की हत्या
गौरतलब है कि 15 अप्रैल को बाहुबली अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ की उस वक्त हत्या कर दी गई थी, जब पुलिस उन दोनों को लेकर मेडिकल के लिए मोती लाल नेहरू मंडलीय अस्पताल कॉल्विन में गई थी. उसी वक्त पुलिस की अभिरक्षा में माफिया बंधुओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद मौके पर ही तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.
यह भी पढ़ें: माफिया से नेता बने अतीक अहमद की कहानी, चार दशक तक चले आतंक का 10 सेकेंड में कैसे हुआ अंत
यह भी पढ़ें: माफिया अतीक हत्याकांड के शूटरों से राज उगलवाने में जुटी एसआईटी, जानिए पहले दिन क्या बोले