ETV Bharat / bharat

Sexual Harassment Case: पॉक्सो एक्ट की धारा हटने पर नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता ने कहा- मुझे ऐतराज नहीं...

भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता ने कोर्ट में कहा कि वह पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट से संतुष्ट हैं.

D
D
author img

By

Published : Aug 1, 2023, 3:43 PM IST

दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव पेश हुए.

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस के मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद जो कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट से वह संतुष्ट हैं. इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए.

6 सितंबर को अगली सुनवाई: महिला पहलवान और उसके पिता के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर के लिए तय कर दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव पेश हुए. दिल्ली पुलिस की 15 जून को दायर की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट पर कोर्ट ने चार जुलाई को संज्ञान लिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इस पर कोर्ट में आकर जवाब मांगा था.

गौरतलब है कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किये जाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी.

ये भी पढ़ें: सांसद बृजभूषण सिंह बोले, अब धरने पर बैठे खिलाड़ियों की सच्चाई सामने आ रही है

ये भी पढ़ें: Sexual Harrasement Case: कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी, अगली सुनवाई तीन अगस्त को

दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव पेश हुए.

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस के मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद जो कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट से वह संतुष्ट हैं. इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए.

6 सितंबर को अगली सुनवाई: महिला पहलवान और उसके पिता के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर के लिए तय कर दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव पेश हुए. दिल्ली पुलिस की 15 जून को दायर की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट पर कोर्ट ने चार जुलाई को संज्ञान लिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इस पर कोर्ट में आकर जवाब मांगा था.

गौरतलब है कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किये जाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी.

ये भी पढ़ें: सांसद बृजभूषण सिंह बोले, अब धरने पर बैठे खिलाड़ियों की सच्चाई सामने आ रही है

ये भी पढ़ें: Sexual Harrasement Case: कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी, अगली सुनवाई तीन अगस्त को

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.