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कुत्ते से अप्राकृतिक कृत्य का मोबाइल से हुआ खुलासा

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक युवक के द्वारा कुत्ते के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

Unnatural act of dog was revealed from mobile
कुत्ते से अप्राकृतिक कृत्य का मोबाइल से हुआ खुलासा
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Published : Oct 29, 2022, 9:41 PM IST

औरंगाबाद : महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक युवक के द्वारा कुत्ते के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक बीड रोड स्थित एक होटल में शराब के नशे में कुछ युवकों के बीच मारपीट हो गई. इसी दौरान उनमें से एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छूट गया था. इस पर होटल के मालिक ने सुबह मोबाइल चेक किया तो उसमें एक युवक के द्वारा अप्राकृतिक हरकत किए जाने का वीडियो दिखा. तब होटल मालिक प्रतीक किरीट सोनी ने वीडियो को अपने मोबाइल में ट्रांसफर करने के बाद इसकी जानकारी पेट लवर्स एसोसिएशन को दी. इसके बाद सतारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. वहीं वीडियो को देखने के बाद कुत्ते के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले युवक की पहचान पराग पावतेकर के रूप में की गई.

मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया है. वहीं पशु प्रेमी बेरिल सांचिस ने कहा कि किया गया अपराध गंभीर है और आरोपी को कड़ी सजा दी जा सकती है.

ये भी पढ़ें - मुंबई : रेप की शिकायत वापस नहीं लेने पर ट्रांसजेंडर को पिलाया फिनाइल, केस दर्ज

औरंगाबाद : महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक युवक के द्वारा कुत्ते के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक बीड रोड स्थित एक होटल में शराब के नशे में कुछ युवकों के बीच मारपीट हो गई. इसी दौरान उनमें से एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छूट गया था. इस पर होटल के मालिक ने सुबह मोबाइल चेक किया तो उसमें एक युवक के द्वारा अप्राकृतिक हरकत किए जाने का वीडियो दिखा. तब होटल मालिक प्रतीक किरीट सोनी ने वीडियो को अपने मोबाइल में ट्रांसफर करने के बाद इसकी जानकारी पेट लवर्स एसोसिएशन को दी. इसके बाद सतारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. वहीं वीडियो को देखने के बाद कुत्ते के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले युवक की पहचान पराग पावतेकर के रूप में की गई.

मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया है. वहीं पशु प्रेमी बेरिल सांचिस ने कहा कि किया गया अपराध गंभीर है और आरोपी को कड़ी सजा दी जा सकती है.

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