बिलासपुर: केंद्र सरकार की उज्ज्वला गृह योजना के तहत बच्चों और महिलाओं के मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने का काम किया जाता है. लेकिन बिलासपुर के राजकिशोर नगर में स्थित उज्ज्वला गृह में इनका शोषण किया जा रहा था. मामला तब सामने आया जब यहां से भागी तीन महिलाओं ने संचालक जीतेंद्र मौर्य पर ही गंदी हरकत करने के गंभीर आरोप लगाए. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, उसका आरोप है कि उसे फंसाया जा रहा है.
सरकंडा थाना इंचार्ज के मुताबिक ये घटना 17 जनवरी की है. उज्ज्वला होम में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं ने मारपीट और प्रताड़ना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शुरुआती जांच में पुलिस ने पीड़िताओं से पूछताछ कर स्टेटमेंट लिया था.
उन्होंने अलग-अलग बयान में उज्ज्वला गृह के कर्मचारियों के खिलाफ गालीगलौज, मारपीट और रूम में बंद करने की लिखित रिपोर्ट दी थी. जिस पर तत्काल थाने में अपराध दर्ज किया गया. पीड़ित महिलाओं ने उज्ज्वला होम की काउंसलर नीलम खूंटे के खिलाफ भी लिखित शिकायत की थी. इसके बाद थाने में तत्काल रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
21 जनवरी को कोर्ट में हुआ बयान दर्ज
थाना इंचार्ज ने बताया कि पीड़ित महिला और युवतियों के कोर्ट में 164 के तहत स्टेटमेंट कराए गए. 2 युवतियों ने संचालक के खिलाफ छेड़खानी और एक ने शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया. इस बयान के आधार पर तत्काल धारा 376 और 354 के तहत अपराध दर्ज किया गया. संचालक जितेंद्र मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शुक्रवार को जितेंद्र मौर्य की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया.
पीड़िताओं ने जैसी रिपोर्ट की है, उसके तहत कार्रवाई की गई है. 164 के बयान कराकर जो भी बात सामने आई है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है. एसपी प्रशांत अग्रवाल का भी कहना है कि 164 के तहत युवतियों के बयान दर्ज किए गए हैं. बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
वहीं. पीड़िताओं के आरोपों को उज्ज्वला होम के संचालक जीतेंद्र मौर्य ने खारिज किया है. उसका कहना है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. वह उल्टा पीड़िताओं पर आरोप लगा रहा है. जीतेंद्र मौर्य का कहना है कि लड़कियां बयान बदल रही हैं. पुलिस के सामने कुछ और बोल रही हैं. मीडिया के सामने कुछ और कह रही हैं.
राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान
राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का कहना है कि 28 तारीख को बिलासपुर में सुनवाई रखी गई है. उज्ज्वला गृह के संचालक, पीड़ित महिलाएं, पुलिस और जांच कर रहे टीआई को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया गया है.
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गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कई लड़कियों के यौन और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया था. पहले इस मामले की सुनवाई बिहार की कोर्ट में चली. बाद में ये केस दिल्ली ट्रांसफर किया था. मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.