ETV Bharat / bharat

मुंबई में जनवरी तक लागू हुई धारा 144, कई मामलों में रियायत भी मिली

महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने धारा 144 को लागू कर दिया है, जिसके बाद अब एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे. हालांकि इस आदेश के अंतर्गत कई तरह की छूट भी दी गई है.

Section 144 implemented in Mumbai
मुंबई में लागू हुई धारा 144
author img

By

Published : Dec 2, 2022, 4:09 PM IST

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस फिर से धारा 144 लगाने जा रही है, यानी एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी होगी. इस आदेश से विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाएं और कब्रिस्तान, खेल के मैदान, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं.

मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये आदेश दिए हैं. ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है. साथ ही, किसी भी जुलूस में किसी भी तरह के लाउडस्पीकर यंत्रों को बजाना, बैंड बजाना और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है.

सभी प्रकार के विवाह समारोह, कब्रिस्तानों के रास्ते में अंत्येष्टि सभाएं और जुलूस, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समाजों और संघों की कानूनी बैठकें, सामाजिक सभाएं और क्लबों के सामान्य व्यवसाय के लिए इसकी बैठकें, सह- ऑपरेटिव सोसायटी, अन्य सोसायटी और संघ, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, फिल्मों, नाटकों या कार्यक्रमों को किसी भी स्थान पर या उसके आसपास देखने के उद्देश्य से सभाएं, अधिनियमों में या उसके आसपास लोगों का जमावड़े को इस आदेश से बाहर रखा गया है.

इसके अलावा सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों के प्रदर्शन के लिए सरकारी और स्थानीय निकायों के न्यायालय व कार्यालय, स्कूलों में या उसके आसपास सभाएं, शैक्षिक गतिविधियों के लिए कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, सामान्य व्यापार के लिए बैठकें, संभागीय पुलिस उपायुक्त एवं उनके अनुश्रवण अधिकारी द्वारा अनुमत दुकानों एवं प्रतिष्ठानों, अन्य सभाओं एवं जुलूसों में व्यवसाय एवं आग्रह को इस आदेश से छूट दी गयी है.

पढ़ें: मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया

अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रयोग वर्जित है. ये आदेश 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगे. साथ ही इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गाना बजाने पर भी रोक है. यह भी कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस फिर से धारा 144 लगाने जा रही है, यानी एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी होगी. इस आदेश से विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाएं और कब्रिस्तान, खेल के मैदान, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं.

मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये आदेश दिए हैं. ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है. साथ ही, किसी भी जुलूस में किसी भी तरह के लाउडस्पीकर यंत्रों को बजाना, बैंड बजाना और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है.

सभी प्रकार के विवाह समारोह, कब्रिस्तानों के रास्ते में अंत्येष्टि सभाएं और जुलूस, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समाजों और संघों की कानूनी बैठकें, सामाजिक सभाएं और क्लबों के सामान्य व्यवसाय के लिए इसकी बैठकें, सह- ऑपरेटिव सोसायटी, अन्य सोसायटी और संघ, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, फिल्मों, नाटकों या कार्यक्रमों को किसी भी स्थान पर या उसके आसपास देखने के उद्देश्य से सभाएं, अधिनियमों में या उसके आसपास लोगों का जमावड़े को इस आदेश से बाहर रखा गया है.

इसके अलावा सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों के प्रदर्शन के लिए सरकारी और स्थानीय निकायों के न्यायालय व कार्यालय, स्कूलों में या उसके आसपास सभाएं, शैक्षिक गतिविधियों के लिए कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, सामान्य व्यापार के लिए बैठकें, संभागीय पुलिस उपायुक्त एवं उनके अनुश्रवण अधिकारी द्वारा अनुमत दुकानों एवं प्रतिष्ठानों, अन्य सभाओं एवं जुलूसों में व्यवसाय एवं आग्रह को इस आदेश से छूट दी गयी है.

पढ़ें: मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया

अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रयोग वर्जित है. ये आदेश 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगे. साथ ही इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गाना बजाने पर भी रोक है. यह भी कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.