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सिंधिया ने संसद में बताई फ्लाइट की वन हैंडबैग नीति, जानिए यात्रा से जुड़ी जरूरी बात

केंद्र सरकार ने कहा है कि विमानों में वन हैंडबैग नीति के संबंध में एयरलाइनों को परिपत्र जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ऑपरेटर नियमों का पालन कर रहे हैं. सिंधिया ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र के लिए वर्तमान समय ऐतिहासिक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू हो चुकी हैं.

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लोक सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया
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Published : Mar 31, 2022, 8:10 PM IST

नई दिल्ली : नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने वन हैंडबैग नियम लागू करने के विषय पर एयरलाइनों को परिपत्र जारी किए हैं और इनका पालन किया जा रहा है. लोकसभा में ए के पी चिनराज के पूछा था कि क्या यह सच है कि कोई भी विमानन कंपनी घरेलू उड़ानों में केबिन के भीतर वन हैंडबैग नियम का कार्यान्वयन नहीं कर रही है और अगर ऐसा है तो इसके क्या कारण है ?

सिंधिया ने कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने वन हैंडबैग नियम लागू करने के लिए 24 फरवरी 2000 को परिपत्र जारी किया था. इसके अनुसार, किसी भी यात्री को विमान में साथ ले जाने के लिये एक बैग से अधिक ले जाने की अनुमति नहीं है. मंत्री ने कहा कि बाद में विमान में साथ ले जाने के लिये एक बैग के साथ कुछ अन्य मदों में भी अनुमति दी गई. उन्होंने बताया कि इसमें महिलाओं का हैंडबैग, एक ओवरकोट या एक ऊनी चादर या कंबल, एक कैमरा या 1 जोड़ी दूरबीन, उड़ान के दौरान पढ़ने के लिए उचित मात्रा में पाठ्य सामग्री, छाता या चलने में सहायक छड़ी, शिशुओं के लिए उड़ान के दौरान उपयोग वाली खाद्य सामग्री, बच्चों को ले जाने वाली टोकरी (बशर्ते इसमें बच्चे को ले जाया जा रहा हो), बैसाखी आदि शामिल है.

सिंधिया ने कहा कि इसके अलावा 11 मई 2000 को जारी परिपत्र में विमान में साथ ले जाने के लिये एक बैग के साथ एक अतिरिक्त सामग्री के रूप में एक लैपटॉप ले जाने की भी अनुमति दी गई. नागर विमानन मंत्री ने कहा कि एयरलाइनों द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के 24 फरवरी 2000 और 11 मई 2000 के परिपत्र के अनुरूप दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है. एयरलाइनों ने अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से इस नियम का व्यापक प्रचार किया है. उन्होंने कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने 12 जनवरी 2022 की बैठक में एयरलाइन परिचालकों को इन नियमों से अवगत कराया है.

यह भी पढ़ें- एअर इंडिया विनिवेश क्यों हुआ, सिंधिया ने संसद में दिया जवाब, नौकरी नहीं छिनेगी

उन्होंने बताया कि 27 मार्च से भारत से विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक सप्ताह 1783 उड़ानें परिचालित की जायेंगी और घरेलू एयरलाइनें प्रति सप्ताह 1465 उड़ानें संचालित कर रही हैं. लोकसभा में कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों पर नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में इस वर्ष दो नयी एयरलाइनें शुरू हो रही हैं जिनमें जेट एयरवेज और आकाशा एयर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि 27 मार्च को सभी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र को उड़ानों के लिये खोल दिया गया हैं.

यह भी पढ़ें- सिंधिया महुआ मोइत्रा से मुखातिब, कहा- भारत में 15 फीसद पायलट महिलाएं, अन्य देशों में मात्र 5 पर्सेंट

सिंधिया ने कहा कि भारत से विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक सप्ताह 1783 उड़ानें परिचालित की जायेंगी और घरेलू एयरलाइनें प्रति सप्ताह 1465 उड़ाने चला रही हैं. उन्होंने कहा कि 20 वर्ष बाद दो नयी एयरलाइनें भारत के आकाश में उड़ान भरेंगी और शुरू में यह छोटे दायरें में होंगी तथा धीरे धीरे इनका विस्तार होगा. मंत्री ने कहा, 'भारत में नागर विमानन क्षेत्र के लिये यह ऐतिहासिक समय है. ' सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आम आदमी, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा करे और उड़ान योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने वन हैंडबैग नियम लागू करने के विषय पर एयरलाइनों को परिपत्र जारी किए हैं और इनका पालन किया जा रहा है. लोकसभा में ए के पी चिनराज के पूछा था कि क्या यह सच है कि कोई भी विमानन कंपनी घरेलू उड़ानों में केबिन के भीतर वन हैंडबैग नियम का कार्यान्वयन नहीं कर रही है और अगर ऐसा है तो इसके क्या कारण है ?

सिंधिया ने कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने वन हैंडबैग नियम लागू करने के लिए 24 फरवरी 2000 को परिपत्र जारी किया था. इसके अनुसार, किसी भी यात्री को विमान में साथ ले जाने के लिये एक बैग से अधिक ले जाने की अनुमति नहीं है. मंत्री ने कहा कि बाद में विमान में साथ ले जाने के लिये एक बैग के साथ कुछ अन्य मदों में भी अनुमति दी गई. उन्होंने बताया कि इसमें महिलाओं का हैंडबैग, एक ओवरकोट या एक ऊनी चादर या कंबल, एक कैमरा या 1 जोड़ी दूरबीन, उड़ान के दौरान पढ़ने के लिए उचित मात्रा में पाठ्य सामग्री, छाता या चलने में सहायक छड़ी, शिशुओं के लिए उड़ान के दौरान उपयोग वाली खाद्य सामग्री, बच्चों को ले जाने वाली टोकरी (बशर्ते इसमें बच्चे को ले जाया जा रहा हो), बैसाखी आदि शामिल है.

सिंधिया ने कहा कि इसके अलावा 11 मई 2000 को जारी परिपत्र में विमान में साथ ले जाने के लिये एक बैग के साथ एक अतिरिक्त सामग्री के रूप में एक लैपटॉप ले जाने की भी अनुमति दी गई. नागर विमानन मंत्री ने कहा कि एयरलाइनों द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के 24 फरवरी 2000 और 11 मई 2000 के परिपत्र के अनुरूप दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है. एयरलाइनों ने अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से इस नियम का व्यापक प्रचार किया है. उन्होंने कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने 12 जनवरी 2022 की बैठक में एयरलाइन परिचालकों को इन नियमों से अवगत कराया है.

यह भी पढ़ें- एअर इंडिया विनिवेश क्यों हुआ, सिंधिया ने संसद में दिया जवाब, नौकरी नहीं छिनेगी

उन्होंने बताया कि 27 मार्च से भारत से विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक सप्ताह 1783 उड़ानें परिचालित की जायेंगी और घरेलू एयरलाइनें प्रति सप्ताह 1465 उड़ानें संचालित कर रही हैं. लोकसभा में कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों पर नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में इस वर्ष दो नयी एयरलाइनें शुरू हो रही हैं जिनमें जेट एयरवेज और आकाशा एयर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि 27 मार्च को सभी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र को उड़ानों के लिये खोल दिया गया हैं.

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सिंधिया ने कहा कि भारत से विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक सप्ताह 1783 उड़ानें परिचालित की जायेंगी और घरेलू एयरलाइनें प्रति सप्ताह 1465 उड़ाने चला रही हैं. उन्होंने कहा कि 20 वर्ष बाद दो नयी एयरलाइनें भारत के आकाश में उड़ान भरेंगी और शुरू में यह छोटे दायरें में होंगी तथा धीरे धीरे इनका विस्तार होगा. मंत्री ने कहा, 'भारत में नागर विमानन क्षेत्र के लिये यह ऐतिहासिक समय है. ' सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आम आदमी, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा करे और उड़ान योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.

(पीटीआई-भाषा)

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