ETV Bharat / bharat

गुजरात दंगा : मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई - Gujarat riots case

गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ पीड़ित जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

गुजरात दंगा
गुजरात दंगा
author img

By

Published : Mar 16, 2021, 7:32 PM IST

Updated : Mar 16, 2021, 7:40 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अगली तारीख पर सुनवाई के स्थगन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा.

मालूम हो कि नरेंद्र मोदी साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे.

जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जकिया जाफरी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध का संज्ञान लिया कि अप्रैल में इस मामले को किसी दिन सुना जाए, क्योंकि कई अधिवक्ता मराठा आरक्षण मामले में व्यस्त हैं, जिस पर वर्तमान में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अगली तारीख पर सुनवाई के स्थगन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा.

मालूम हो कि नरेंद्र मोदी साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे.

जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जकिया जाफरी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध का संज्ञान लिया कि अप्रैल में इस मामले को किसी दिन सुना जाए, क्योंकि कई अधिवक्ता मराठा आरक्षण मामले में व्यस्त हैं, जिस पर वर्तमान में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है.

Last Updated : Mar 16, 2021, 7:40 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.