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पश्चिम बंगाल : दिवाली पर पटाखों पर रोक के खिलाफ याचिका, शीर्ष अदालत करेगी सुनवाई

पश्चिम बंगाल में काली पूजा और दिवाली सहित कुछ अन्य त्योहारों के दौरान सभी तरह के पटाखों की खरीद-बिक्री और जलाने पर रोक लगाने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

उच्चतम न्यायालय
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Published : Nov 1, 2021, 3:00 AM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय सोमवार को पश्चिम बंगाल में काली पूजा और दिवाली सहित कुछ अन्य त्योहारों के दौरान सभी तरह के पटाखों की खरीद-बिक्री और जलाने पर रोक लगाने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ इस यचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में दावा किया गया है कि 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने का पारित आदेश त्रृटिपूर्ण है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों की अनुमति सीमा में हरित पटाखे जलाने की छूट दी है.

पश्चिम बंगाल के पटाखा संघ और ऐसे ही एक अन्य समूह ने कहा, 'उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि हरित पटाखों से 30 प्रतिशत तक कम उत्सर्जन होता है और जिसे स्थानीय बाजार में उतारा गया है। ये पटाखे पर्यावरण अनुकूल हैं.'

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे लगभग सात लाख परिवारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पटाखों के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल हैं और किसी न किसी तरह से आतिशबाजी उद्योग में शामिल हैं.

साथ ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सक्षम अधिकारियों की देखरेख और मार्गदर्शन में पटाखा निर्माता अब केवल हरे पटाखों के निर्माण में लगे हुए हैं जो शीर्ष के निर्देशों के अनुसार अनुमेय धुएं और शोर के स्तर के अनुरूप हैं.

इसने कहा कि अगर इस सीजन में पश्चिम बंगाल राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो विक्रेताओं और निर्माताओं को अपूरणीय क्षति होगी, जिससे पटाखा उद्योग पूरी तरह से बंद हो सकता है.

पढ़ें - भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक कार्यवाही खारिज करने के उच्च न्यायालय का आदेश रद्द

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अभिव्यक्ति के पटाखों में सभी प्रकार के फुलझड़ियां के साथ-साथ अन्य समान सामग्री को कवर किया जाएगा, चाहे उनके फटने या जलाने में कोई ध्वनि या प्रकाश उत्पन्न हो या न हो.

उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काली पूजा, दिवाली समारोह के साथ-साथ छठ पूजा, जगधात्री पूजा, गुरु नानक के जन्मदिन और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखों का कोई उपयोग या प्रदर्शन या फोड़ना नहीं जाए.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय सोमवार को पश्चिम बंगाल में काली पूजा और दिवाली सहित कुछ अन्य त्योहारों के दौरान सभी तरह के पटाखों की खरीद-बिक्री और जलाने पर रोक लगाने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ इस यचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में दावा किया गया है कि 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने का पारित आदेश त्रृटिपूर्ण है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों की अनुमति सीमा में हरित पटाखे जलाने की छूट दी है.

पश्चिम बंगाल के पटाखा संघ और ऐसे ही एक अन्य समूह ने कहा, 'उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि हरित पटाखों से 30 प्रतिशत तक कम उत्सर्जन होता है और जिसे स्थानीय बाजार में उतारा गया है। ये पटाखे पर्यावरण अनुकूल हैं.'

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे लगभग सात लाख परिवारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पटाखों के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल हैं और किसी न किसी तरह से आतिशबाजी उद्योग में शामिल हैं.

साथ ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सक्षम अधिकारियों की देखरेख और मार्गदर्शन में पटाखा निर्माता अब केवल हरे पटाखों के निर्माण में लगे हुए हैं जो शीर्ष के निर्देशों के अनुसार अनुमेय धुएं और शोर के स्तर के अनुरूप हैं.

इसने कहा कि अगर इस सीजन में पश्चिम बंगाल राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो विक्रेताओं और निर्माताओं को अपूरणीय क्षति होगी, जिससे पटाखा उद्योग पूरी तरह से बंद हो सकता है.

पढ़ें - भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक कार्यवाही खारिज करने के उच्च न्यायालय का आदेश रद्द

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अभिव्यक्ति के पटाखों में सभी प्रकार के फुलझड़ियां के साथ-साथ अन्य समान सामग्री को कवर किया जाएगा, चाहे उनके फटने या जलाने में कोई ध्वनि या प्रकाश उत्पन्न हो या न हो.

उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काली पूजा, दिवाली समारोह के साथ-साथ छठ पूजा, जगधात्री पूजा, गुरु नानक के जन्मदिन और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखों का कोई उपयोग या प्रदर्शन या फोड़ना नहीं जाए.

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