नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर केंद्र के लगाए एकीकृत माल एवं सेवा कर (IGST) को असंवैधानिक करार दिया गया था.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति एम आर शाह (Justice MR Shah) की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से जवाब देने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं.
अटॉर्नी जनरल (Attorney General) के के वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने बताया कि जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक आठ जून को होगी और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स समेत कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर आईजीएसटी लगाए जाने को 21 मई को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने इस संदर्भ में एक मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना खारिज कर दी थी.
अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिये आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में या अन्य किसी तरीके से आए हों. (पीटीआई-भाषा)