नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे उन गैर सरकारी संगठनों व व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो बच्चों के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि COVID-19 द्वारा अनाथ बच्चों के नाम पर धन इकट्ठा करने से रोकें. साथ ही उन बच्चों की पहचान का खुलासा करके और लोगों को उन्हें अपनाने के लिए आमंत्रित करें.