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SC का निर्देश, अनाथ बच्चों के नाम पर धन वसूलने वालों पर कार्रवाई करें राज्य - states take action

सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि COVID-19 द्वारा अनाथ बच्चों के नाम पर धन इकट्ठा करने वाले गैर सरकारी संगठनों व व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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Published : Jun 8, 2021, 1:53 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे उन गैर सरकारी संगठनों व व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो बच्चों के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें-काेराेना से जुड़ी सरकारी आंकड़ाें पर प्रियंका ने पीएम माेदी से पूछा 'इतना फर्क क्यों'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि COVID-19 द्वारा अनाथ बच्चों के नाम पर धन इकट्ठा करने से रोकें. साथ ही उन बच्चों की पहचान का खुलासा करके और लोगों को उन्हें अपनाने के लिए आमंत्रित करें.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे उन गैर सरकारी संगठनों व व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो बच्चों के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि COVID-19 द्वारा अनाथ बच्चों के नाम पर धन इकट्ठा करने से रोकें. साथ ही उन बच्चों की पहचान का खुलासा करके और लोगों को उन्हें अपनाने के लिए आमंत्रित करें.

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