दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के IPS संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कुंडू डीजीपी पद पर बने रहेंगे. शुक्रवार को संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाने के हिमाचल हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कारोबारी निशांत शर्मा मामले में ये दूसरी बार है जब संजय कुंडू हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट गए और दोनों बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष के पद पर ट्रांसफर किए गए संजय कुंडू को हिमाचल के डीजीपी के पद पर बहाल कर दिया है. हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में हाइकोर्ट द्वारा एसआईटी जांच के आदेश को बरकरार रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आईपीएस को उसपर लगे आरोपों के खिलाफ बिना उसका पक्ष जाने राज्य के डीजीपी पद से हटाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है. संजय कुंडू की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए थे. गौरतलब है कि संजय कुंडू हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
हिमाचल के कांगड़ा जिले के रहने वाले निशांत शर्मा नाम के कारोबारी ने खुद की और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए डीजीपी संजय कुंडू पर गंभीर आरोप लगाए हुए हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को ई-मेल किया था. जिसके बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. 26 दिसंबर 2023 को हाइकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा जिले की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को मौजूदा पोस्टिंग से हटाने के आदेश दिए. जिसके बाद हिमाचल सरकार ने संजय कुंडू को मूल कार्डर IPS से IAS में शिफ्ट करके आयुष विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था. इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई थी. इसके बाद आईपीएस सतवंत अटवाल को डीजीपी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई थी. हालांकि संजय कुंडू ने आयुष विभाग में ज्वाइन नहीं किया.
इस बीच संजय कुंडू ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए संजय कुंडू को हाइकोर्ट में री-कॉल एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए कहा. 9 जनवरी को हाइकोर्ट ने पिछले आदेश को वापस लेने की मांग वाली री-कॉल एप्लीकेशन को रद्द कर दिया और निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए एसआईटी के आदेश दे दिए.
जिसके बाद संजय कुंडू ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जहां अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर संजय कुंडू को राहत देते हुए हाइकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. इस आदेश के साथ ही संजय कुंडू के डीजीपी पद पर फिर से नियुक्ति का रास्ता खुल गया है.
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