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हेट स्पीच : सुप्रीम कोर्ट ने कहा-केंद्र राज्यों से जानकारी जुटाए कि क्या कदम उठाए - सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया

उच्चतम न्यायालय ने हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में केंद्र और चुनाव आयोग से सवाल-जवाब किया. साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों से जानकारी जुटाए कि पूर्व में दिए गए निर्देशों का कितना पालन किया गया है. केंद्र से छह सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

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Published : Jul 21, 2022, 7:04 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हेट स्पीच (नफरती भाषण) के संबंध में 6 सप्ताह के भीतर जानकारी दे कि राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ हेट स्पीच और ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी जुटाने को कहा है.

कोर्ट ने कहा कि भीड़ हिंसा और अभद्र भाषा जैसी अप्रिय स्थितियों को रोकने के लिए निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों का अनुपालन सही ढंग से किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी होनी चाहिए. पीठ ने कहा, 'सचिव, गृह विभाग तीन सप्ताह के भीतर संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, गृह विभाग के साथ सीधे आवश्यक जानकारी का मिलान कर सकते हैं.'

पीठ ने कहा कि फिर केंद्र, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ चुनाव आयोग की रिपोर्ट तीन सप्ताह के दाखिल करेंगे. इससे पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या ये मामले अलग-अलग राज्यों से संबंधित हैं. इस मामले में पेश हुए एक वकील ने कहा कि ये मुद्दे विभिन्न राज्यों में हुई घटनाओं से संबंधित हैं. पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वह गृह सचिव से उन निर्देशों के अनुपालन के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी संकलित करने के लिए कहेगी.

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि वे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं कि वहां क्या हुआ और शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए क्या विकास हुआ है.

पढ़ें- हेट स्पीच मामला : केंद्र को कड़े निर्देश दिए जाने की कोर्ट से अपील

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हेट स्पीच (नफरती भाषण) के संबंध में 6 सप्ताह के भीतर जानकारी दे कि राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ हेट स्पीच और ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी जुटाने को कहा है.

कोर्ट ने कहा कि भीड़ हिंसा और अभद्र भाषा जैसी अप्रिय स्थितियों को रोकने के लिए निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों का अनुपालन सही ढंग से किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी होनी चाहिए. पीठ ने कहा, 'सचिव, गृह विभाग तीन सप्ताह के भीतर संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, गृह विभाग के साथ सीधे आवश्यक जानकारी का मिलान कर सकते हैं.'

पीठ ने कहा कि फिर केंद्र, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ चुनाव आयोग की रिपोर्ट तीन सप्ताह के दाखिल करेंगे. इससे पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या ये मामले अलग-अलग राज्यों से संबंधित हैं. इस मामले में पेश हुए एक वकील ने कहा कि ये मुद्दे विभिन्न राज्यों में हुई घटनाओं से संबंधित हैं. पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वह गृह सचिव से उन निर्देशों के अनुपालन के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी संकलित करने के लिए कहेगी.

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि वे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं कि वहां क्या हुआ और शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए क्या विकास हुआ है.

पढ़ें- हेट स्पीच मामला : केंद्र को कड़े निर्देश दिए जाने की कोर्ट से अपील

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