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रोड रेज मामला : सिद्धू के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा - जाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज मामले में एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है (SC reserves judgment against Sidhu in Road rage case).

SC reserves judgment against Sidhu in Road rage case
जाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू
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Published : Mar 25, 2022, 5:22 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 1998 में हुए रोड रेज मामले में एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय की गई है. 33 साल पहले सिद्धू से जुड़े रोड रेज मामले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी. हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज करने की मांग की है.

रोड रेज मामले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी : बता दें कि 33 साल पहले पटियाला में पार्किंग की जगह को लेकर नवजोत सिद्धू की एक व्यक्ति से बहस हो गई थी, जिस दौरान सिद्धू के साथ एक और दोस्त मौजूद था. दोनों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप है. घटना के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई थी. हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को दोषी ठहराया था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू पर जुर्माना भी लगाया था.

शीर्ष अदालत ने 15 मई, 2018 को इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को दरकिनार कर दिया था जिसमें उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुनायी गई थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने सिद्धू को एक वरिष्ठ नागरिक को चोट पहुंचाने का दोषी माना था. शीर्ष अदालत ने सिद्धू को 65 साल के बुजुर्ग को 'जान बूझकर नुकसान पहुंचाने' के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें जेल की सजा से बख्श दिया था एवं उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 1998 में हुए रोड रेज मामले में एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय की गई है. 33 साल पहले सिद्धू से जुड़े रोड रेज मामले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी. हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज करने की मांग की है.

रोड रेज मामले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी : बता दें कि 33 साल पहले पटियाला में पार्किंग की जगह को लेकर नवजोत सिद्धू की एक व्यक्ति से बहस हो गई थी, जिस दौरान सिद्धू के साथ एक और दोस्त मौजूद था. दोनों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप है. घटना के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई थी. हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को दोषी ठहराया था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू पर जुर्माना भी लगाया था.

शीर्ष अदालत ने 15 मई, 2018 को इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को दरकिनार कर दिया था जिसमें उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुनायी गई थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने सिद्धू को एक वरिष्ठ नागरिक को चोट पहुंचाने का दोषी माना था. शीर्ष अदालत ने सिद्धू को 65 साल के बुजुर्ग को 'जान बूझकर नुकसान पहुंचाने' के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें जेल की सजा से बख्श दिया था एवं उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

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